Move to Jagran APP

व्यापारी पिता-पुत्रों के खिलाफ हत्या के मुकदमे में दोबारा होगी जांच

पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति के बाद अदालत ने दिए आदेश जागरण संवाददाता, रामपुर : व्यापारी पिता-पु

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 11:32 PM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 11:32 PM (IST)
व्यापारी पिता-पुत्रों के खिलाफ हत्या के मुकदमे में दोबारा होगी जांच
व्यापारी पिता-पुत्रों के खिलाफ हत्या के मुकदमे में दोबारा होगी जांच

पुलिस की फाइनल रिपोर्ट पर आपत्ति के बाद अदालत ने दिए आदेश जागरण संवाददाता, रामपुर : व्यापारी पिता-पुत्रों के खिलाफ चल रहे हत्या के मुकदमे में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को अदालत ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने मुकदमे की दोबारा से जांच करने के आदेश दिए हैं। हत्या का यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है।

loksabha election banner

मुहल्ला कुतुब मियां का फाटक कुम्हारों वाली गली निवासी दिनेश कुमार मिस्टन गंज में गल्ला व्यापारी की आढ़त पर सालों से मजदूरी करते थे। 12 अगस्त 2018 को तड़के तीन बजे वह आढ़त पर गए थे। इसके बाद घर नहीं लौटे। उनकी मौत की खबर घर आई। परिजन वहां पहुंचे। उन्होंने गल्ला व्यापारी और उनके पुत्र पर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक के बेटे शिवम की ओर से शहर कोतवाली पुलिस ने गल्ला व्यापारी सतेंद्र और उनके बेटे तन्नू उर्फ तरुण के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की जांच के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी, जिसके खिलाफ मृतक के बेटे ने अपने अधिवक्ता हेमंत कुमार जोशी के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। बेटे का कहना था कि उनके पिता 10 साल से वहां मजदूरी कर रहे थे। गल्ला व्यापारी पर मजदूरी के 1.50 लाख रुपये थे, जिसे वे देने में आनाकानी कर रहे थे।

घटना की रात उनके पिता को आढ़त पर बुलाकर पिता-पुत्रों ने गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपितों से मिल गई और हत्या के बजाय गैर इरादत हत्या में मुकदमा दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दम घुटने से मौत होने की पुष्टि हुई। बावजूद इसके पुलिस ने साठगांठ कर आरोपितों को बचाते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पुलिस ने उनके बयान तक दर्ज नहीं किए। प्रार्थना पत्र में अदालत से फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर हत्या के मुकदमे की दोबारा विवेचना कराए जाने की मांग की। अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने प्रार्थना पत्र मंजूर करते हुए दोबारा विवेचना के आदेश जारी किए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.