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शत्रु संपत्ति के मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत अर्जी खारिज

शत्रु संपत्ति मामले में सांसद आजम खां उनकी पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Sep 2020 10:56 PM (IST)Updated: Sat, 19 Sep 2020 05:12 AM (IST)
शत्रु संपत्ति के मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत अर्जी खारिज
शत्रु संपत्ति के मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे की जमानत अर्जी खारिज

जागरण संवाददाता, रामपुर: शत्रु संपत्ति मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। सांसद पिछले छह माह से पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर की जेल में बंद हैं। सांसद और उनके परिवार पर कई मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मामलों में सांसद की जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है, जबकि कई मामलों पर दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के लिए लंबित हैं। इनमें एक मामला अगस्त 2019 में अजीमनगर थाने में दर्ज शत्रु संपत्ति के मुकदमे का है। इस मुकदमे में सांसद के अलावा उनकी पत्नी और बेटे को भी नामजद किया गया है। तीनों की ओर से इस मुकदमे में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता दलविदर सिंह डम्पी ने बताया कि शत्रु संपत्ति के मामले में तीनों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आजम खां के अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी दी कि वे इस मामले में सुनवाई नहीं चाहते हैं। नोट प्रेस होने के कारण अर्जी खारिज हो गई। यह है शत्रु संपत्ति का मामला

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जौहर यूनिवर्सिटी सपा सांसद आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन पर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति कब्जाने का आरोप है। यह संपत्ति 13.842 हेक्टेअर है।


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