आजम खां और अब्दुल्ला के मामले में सुनवाई शुरू
रामपुर : पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ नामांकन के दौरान गलत
रामपुर : पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ नामांकन के दौरान गलत तथ्य देने के मामले में अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है। पिता-पुत्र के खिलाफ पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत में विधायक अब्दुल्ला की ओर से इस पर आपत्ति लगाई गई है।
पूर्व मंत्री नवेद मियां ने पिछले दिनों विधायक अब्दुल्ला और उनके पिता पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अपने अधिवक्ता संदीप सक्सेना के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आरोप है कि अब्दुल्ला ने जो उम्र के लिए पेन कार्ड लगाया है, वह गलत है। जिस बैंक की पासबुक पर पेन कार्ड नंबर अंकित है, वह हाथ से लिखा हुआ है। पासबुक पर पेन कार्ड नंबर दूसरा अंकित है। उन्होंने उम्र को छुपाने के लिए नामांकन के दौरान गलत तथ्यों का प्रयोग किया था। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ना अपराध है। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जानी आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र पर सिविल लाइंस पुलिस से आख्या मांगी थी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई। विधायक की ओर से उनके अधिवक्ता ने आपत्ति जताई। कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पूर्व मंत्री के अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट में मामला आयु को लेकर चल रहा है, जबकि यहां नामांकन के दौरान फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का है। अदालत ने फिलहाल सुनवाई के लिए 27 मार्च तय कर दी है।