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बुरे फंसे, बिना अनुमति तहसील में प्रदर्शन करने पर कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता रामपुर प्रशासन की बिना अनुमति तहसील में प्रदर्शन करना कांग्रेसियों को मह

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Jul 2020 04:58 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2020 04:58 PM (IST)
बुरे फंसे, बिना अनुमति तहसील में प्रदर्शन 
करने पर कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा
बुरे फंसे, बिना अनुमति तहसील में प्रदर्शन करने पर कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा

जागरण संवाददाता, रामपुर : प्रशासन की बिना अनुमति तहसील में प्रदर्शन करना कांग्रेसियों को महंगा पड़ गया। प्रशासन ने 19 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा धारा 144 के उल्लंघन और महामारी अधिनियम में किया गया है। कांग्रेसियों ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में सरकार के खिलाफ तहसील सदर में प्रदर्शन किया था। मीडिया में प्रदर्शन की खबरें प्रसारित हुईं तो प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील सदर के नायब नाजिर शमसुल हसन की ओर से गंज कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसमें लिखा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है। कोरोना के संबंध में कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इनमें मुंह पर मॉस्क लगाना, शारीरिक दूरी का पालन करना आदि शामिल है। कांग्रेसियों ने बिना प्रशासन की अनुमति के तहसील में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर नियमों का उल्लंघन किया है। नायब नाजिर की तहरीर पर गंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अरशद अली खां गुड्डू, नगर अध्यक्ष मामून शाह खां और आसिम खां को नामजद किया है। गंज कोतवाली प्रभारी रामवीर सिंह ने बताया कि मुकदमे में 15-16 लोग अन्य हैं, जिनकी पहचान कर नाम विवेचना में शामिल किए जाएंगे।

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