CAA Protest: बवाल में 26 आरोपितों की जमानत मंजूर, अभी आठ रह गए जेल में Rampur News
21 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुआ था बवाल 34 को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा था जेल!
रामपुर, जेएनएन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए बवाल के 26 आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर हो गई है। शहर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 21 दिसंबर 2019 को लोग विरोध करने सड़क पर आए थे। इस दौरान हाथीखाना चौराहे पर पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया, जिस पर भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया था। पथराव किया था। थाने की जीप और छह बाइक फूंक दी थीं। इस दौरान गोली लगने से फैज नामक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने बवाल में हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। शहर व गंज कोतवाली में दर्ज मुकदमें में 26 आरोपितों से हत्या, जानलेवा हमले आदि संगीन धाराएं हटा दी गई थीं। इसके बाद 15 आरोपितों को शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमे में सेशन कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसी प्रकरण में गंज थाने में दर्ज 26 आरोपितों की जमानत अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। आरोपितों के अधिवक्ता हाजी मोहम्मद जमीर रिजवी, सय्यद आमिर मियां और अधिवक्ता अब्दुल रहमान ने बताया कि सभी 26 आरोपितों की जमानत मंजूर हो गई है। इस मामले में अब भी आठ लोग जेल में हैं। इन पर संगीन धाराएं लगी हैं। अधिवक्ता श्री रिजवी ने बताया कि आठों आरोपितों से भी संगीन धाराएं हटवाकर उनकी जमानत कराएंगे।