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किसान बीमा दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत

रामपाल पुत्र काशीराम को भी नामजद किया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने अपने अधिवक्ता सतपाल सिंह सैनी के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। अधिवक्ता के मुताबिक उनकी जमानत मंजूर हो गई है। जासं

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 11:45 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 11:45 PM (IST)
किसान बीमा दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत
किसान बीमा दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत

रामपुर : किसान बीमा योजना का लाभ दिलाने के नाम पर महिला से ठगी के आरोपित की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। ठगी का यह मामला मिलक कोतवाली क्षेत्र का है। 19 नवंबर 2019 को मिलक तहसील के लेखपाल सुमित कुमार सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि मिलक के आगापुर गांव की नीलम पत्नी अर्जुन सिंह ने उनसे शिकायत कर बताया था कि कुछ लोग उनके पति की मौत पर मुआवजा दिलाने के बदले रुपये की मांग कर रहे हैं। उनके पति की ट्रेन हादसे में मौत हो चुकी थी। किसान बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए लेखपाल ने महिला की सभी पत्रावली जिला मुख्यालय पहले ही भेज दी थी। बावजूद इसके लाभ दिलाने के बदले पैसे मांगने की शिकायत पर लेखपाल ने मुकदमा करा दिया। मुकदमे में बरेली के थाना मीरगंज अंतर्गत ग्राम सैजना निवासी रामपाल पुत्र काशीराम को भी नामजद किया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने अपने अधिवक्ता सतपाल सिंह सैनी के माध्यम से सेशन कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया था। अधिवक्ता के मुताबिक उनकी जमानत मंजूर हो गई है।

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