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लूट और भैंस चोरी के मुकदमों में आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर

यतीमखाना प्रकरण के चार मुकदमों में मिल चुकी राहत 11 मुकदमे हैं दर्ज सांसद आजम को अब तक चार मुकदमों में मिल चुकी है जमानत

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 11:08 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 11:08 PM (IST)
लूट और भैंस चोरी के मुकदमों में आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर
लूट और भैंस चोरी के मुकदमों में आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर

यतीमखाना प्रकरण के चार मुकदमों में मिल चुकी राहत, 11 मुकदमे हैं दर्ज सांसद आजम को अब तक चार मुकदमों में मिल चुकी है जमानत जागरण संवाददाता, रामपुर : सांसद आजम खां को यतीमखाना प्रकरण के दो अन्य मामलों में भी अदालत से राहत मिल गई है। अदालत ने दोनों मामलों में सांसद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इनमें सांसद पर लूट और भैंस चोरी के भी आरोप हैं। सांसद के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। यह मुकदमे यतीमखाना बस्ती के लोगों ने शहर कोतवाली में कराए थे। इनमें आरोप है कि सपा सरकार में आजम खां के कहने पर पुलिस और सपाइयों ने उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया था। घर में रखी नकदी, भैंस, बकरी आदि लूट ले गए थे। इन मुकदमों सांसद की ओर से अदालत में जमानत अर्जियां दाखिल की हैं, जिन पर सुनवाई चल रही है। गुरुवार को दो मुकदमों में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। इनमें एक मुकदमा नन्हे पुत्र बहादुर अली की ओर से कराया गया था। मुकदमे में आरोप है कि 15 अक्टूबर 2016 को सुबह छह बजे पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां पुलिस फोर्स और सपाइयों को लेकर उनके घर में घुस आए। उनका कहना था कि यह जगह आजम खां ने ले ली है। अब जौहर ट्रस्ट की है। यहां आजम खां का स्कूल बनना है। इसलिए फौरन खाली कर दो, वर्ना फर्जी मुकदमों में जेल भेज देंगे। इसके बाद आरोपितों ने मारपीट कर उन्हें जबरन घर से निकाल दिया। घर में रखे 10 हजार रुपये लूट लिए और मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। दूसरा मुकदमा कमर पुत्र बदलू की ओर से कराया गया था, जिसमें घर में घुसकर मारपीट करने, तोड़फोड़ करने और चार भैंसे खोलकर ले जाने का आरोप लगाया है। इन दोनों ही मुकदमों में अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इसके साथ ही यतीमखाना प्रकरण में सांसद को अब तक चार मुकदमों में जमानत मिल चुकी है। यतीमखाना प्रकरण में सपा नेता वीरेंद्र गोयल को भी राहत

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रामपुर : यतीमखाना प्रकरण में सांसद के साथ ही आरोपित वीरेंद्र गोयल को भी दो मुकदमों में राहत मिल गई है। दोनों मुकदमों में अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सपा नेता श्री गोयल सांसद के करीबी रहे हैं। यतीमखाना प्रकरण के कुछ मुकदमों में पुलिस ने उन्हें भी नामजद किया है। 26 फरवरी को पुलिस ने उन्हें कचहरी के पास से गिरफ्तार किया था। वह तब से जेल में बंद हैं। गुरुवार को दो मुकदमों में जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। अदालत ने दोनों में ही उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जासं


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