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    Azam Khan: 16 साल पुराने मामले में आजम खान की आवाज का लिया जाएगा नमूना, 25 अगस्त लखनऊ जाएंगे सपा नेता

    Azam Khan आजम खां के खिलाफ यह मामला वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव का है। प्रचार के दौरान आजम खान ने टांडा कोतवाली क्षेत्र में जनसभा की थी। उन पर जनसभा में आपत्तिजनक भाषण देने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। इस मामले पर सुनवाई अभी भी जारी है और अब 25 अगस्त को आजम खान अपनी आवाज का नमूना देंगे।

    By Jagran NewsEdited By: Swati SinghUpdated: Wed, 23 Aug 2023 09:00 AM (IST)
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    16 साल पुराने मामले में आजम खान की आवाज का लिया जाएगा नमूना

    रामपुर, जागरण संवाददाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ 16 साल पुराने आपत्तिजनक भाषण देने और एससी-एसटी एक्ट के मामले में उनकी आवाज का नमूना लेने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आजम खान 25 अगस्त को लखनऊ में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अपनी आवाज का नमूना देंगे। बुधवार को प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी अदालत को दी जाएगी। इसके लिए अदालत ने प्रशासन को 23 अगस्त तक का समय दिया था।

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    आजम खां के खिलाफ यह मामला वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव का है। प्रचार के दौरान आजम खान ने टांडा कोतवाली क्षेत्र में जनसभा की थी। उन पर जनसभा में आपत्तिजनक भाषण देने और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। तब बसपा नेता धीरज शील की ओर से आजम खान पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम व एससी-एसटी एक्ट की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी। बसपा नेता की मृत्यु हो चुकी है।

    ये है मामला

    मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2021 को आजम खान पर आरोप तय कर दिए थे। मुकदमे में नौ लोगों की गवाही हो चुकी है। आजम खां के बयान की आडियो कैसेट भी कोर्ट में चलाई जा चुकी है। इस मामले में अदालत ने आजम खां की आवाज का नमूना लेने के आदेश पहले भी दिए गए थे। तब आजम खान इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे और याचिका दायर की थी।

    हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए आवाज का नमूना देने के आदेश दिए थे। साथ ही हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट को पूजा कैसेट सेंटर के प्रोपराइटर संजय को तलब कर उनसे प्रमाण पत्र लेने के भी आदेश दिए थे।

    आजम खान की आवाज का नमूना लेने के दिए थे आदेश

    संजय की फर्म ने ही जनसभा की रिकार्डिंग की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने संजय को तलब कर प्रमाण पत्र ले लिया था। पिछली तारीख नौ अगस्त को अदालत ने आजम खान की आवाज का नमूना लेने के आदेश दिए थे। साथ ही जिलाधिकारी को लिखा था कि वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से आजम खान की आवाज का नमूना लेने के लिए व्यवस्था कराएं। प्रयोगशाला से जो समय मिले, उसकी जानकारी कोर्ट को 23 अगस्त तक उपलब्ध करा दें।

    25 अगस्त को लिया जाएगा नमूना

    इस पर जिलाधिकारी ने प्रयोगशाला के निदेशक को पत्र लिखकर समय की मांग की। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया कि 25 अगस्त को आवाज का नमूना लेने के लिए बुलाया गया है। इस संबंध में सपा नेता को अवगत करा दिया है। नमूना लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए डिप्टी कलक्टर को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। मुकदमे के विवेचक और दो गवाह भी इस प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे।

    सजा के खिलाफ आजम की अपील पर सुनवाई नहीं

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां द्वारा भड़काऊ भाषण में दो साल की सजा के आदेश के खिलाफ अपील पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर निर्धारित की है। भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान शहजादनगर थाने में दर्ज हुआ था। तब आजम खां लोकसभा चुनाव लड़े थे।

    उन्होंने आठ अप्रैल 2019 को चुनाव प्रचार के दौरान धमोरा में जनसभा की थी, जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) और मुख्यमंत्री के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।