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आजम खां की बढ़ी मुश्किलें: जयाप्रदा पर 'अशोभनीय' टिप्पणी मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप, 11 लोग फंसे

Published: Wed, 06 May 2026 10:20 PM (IST)

सपा नेता आजम खां के खिलाफ जयाप्रदा पर अशोभनीय टिप्पणी मामले में आरोप तय हो गए हैं, जिससे उनकी मुश्किलें ...और पढ़ें

जया प्रदा और आजम खां

जया प्रदा और आजम खां

HighLights

  1. विधायक आकाश सक्सेना ने सात साल पहले दर्ज कराई थी प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमा ट्रायल पर आ गया है। पूर्व सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को लेकर अशोभनीय टिप्पणी के इस मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने आजम खां समेत सभी पर आरोप तय कर दिए हैं।

इस मामले में आजम खां समेत 11 लोग नामजद हैं। इनमें आजम खां रामपुर जेल और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां बिजनौर की जेल में बंद हैं। दोनों को वीडियो कांफ्रेंस से न्यायालय में पेश किया गया, जबकि बाकी आरोपित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए।

घटना के समय मोहम्मद आजम खां सांसद थे। उन्होंने 29 जून 2019 को जनता व मीडिया के सामने खुशबू मैरिज हाल नई तहसील रोड में आयोजित सेवन फाइट नाइट क्रिकेट ट्राफी वितरण समारोह में फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा को लेकर आपत्तिजनक भाषण दिया था।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां पहली बार सांसद बने थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा को हराया था। चुनाव जीतने के बाद हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी रही प्रत्याशी जयाप्रदा के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा था कि वह जानबूझ कर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।

यह भी कहा था कि वह जानते हैं कि यह शब्द कहां जाकर लग रहे हैं और मैं किसके लिए कह रहा हूं। उनके इस भाषण की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई थी।

नगर विधायक आकाश सक्सेना ने इस संंबंध में सिविल लाइंस कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें आजम खां, उनके बड़े बेटे अदीब आजम, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां, कार्यक्रम के आयोजक शाहनवी खां उर्फ रानू खां, पूर्व जिलाध्यक्ष ओमेंद्र सिंह, सैय्यद असलम आकिब, सलमान अहमद, मुराद खां, महबूब उर्फ हीरो, फैज आमिर व कैप्टन वसीम खां को भी नामजद किया था।

पुलिस ने आजम खां समेत सभी 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई।

न्यायालय ने सभी पर आरोप तय किए। न्यायाधीश शोभित बंसल ने आरोप पढ़कर सुनाए। सभी ने आरोपों से इन्कार किया और मुकदमा विचारण की मांग की। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश मौर्य ने बताया कि अब मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी।

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