Move to Jagran APP

'मेरे खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से प्रेरित', भड़काऊ भाषण केस में Azam khan ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दिए बयान

Inflammatory speech case against Azam Khan आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मिलक कोतवाली में प्राथमिकी पंजीकृत हुई थी। तब लोकसभा चुनाव थे। आजम खां पहली बार सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत गए थे।

By Jagran NewsEdited By: Vivek BajpaiPublished: Sat, 01 Oct 2022 06:04 PM (IST)Updated: Sat, 01 Oct 2022 06:04 PM (IST)
'मेरे खिलाफ दर्ज मामला राजनीति से प्रेरित', भड़काऊ भाषण केस में Azam khan ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दिए बयान
Inflammatory speech case against Azam Khan: आजम खां रामपुर शहर सीट से विधायक हैं। जागरण आर्काइव

रामपुर, जागरण संवाददाता। Inflammatory speech case against Azam Khan: भड़काऊ भाषणबाजी के मामले में आरोपित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं शहर विधायक आजम खां के आखिरकार बयान दर्ज हो गए। वह बीमारी के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली से ही वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा।

loksabha election banner

यह भी पढ़ें:- अब्‍दुल्‍ला के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे Azam Khan के अधिवक्‍ता, अब नहीं होगी गवाह से बहस

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण

आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मिलक कोतवाली में प्राथमिकी पंजीकृत हुई थी। तब लोकसभा चुनाव थे। आजम खां पहली बार सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इसमें गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

खराब स्‍वास्‍थ्‍य के चलते कई तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचे थे आजम

अदालत ने आजम खां को अपनी अंतिम सफाई देने के लिए तलब किया था, लेकिन वह खराब स्वास्थ्य के चलते कई तारीख से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। अदालत ने उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए सीएमओ को डाक्टरों का पैनल बनाने के आदेश दिए थे। सीएमओ द्वारा पैनल भी बनाया गया, लेकिन आजम खां की लोकेशन पता न होने के चलते पैनल द्वारा जांच नहीं की जा सकी थी। इस पर अदालत ने आजम खां को दो विकल्प दिए थे।

अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराने की दी थी छूट

उन्हें शपथ पत्र या वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अपने बयान दर्ज कराने का अवसर दिया था। शनिवार को इस मामले में सुनवाई थी। अभियोजन की ओर से एक टीम दिल्ली भेजी गई, जहां से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए उनकी अदालत में पेशी कराई। आजम खां ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। कहा कि उनके खिलाफ झूठा मामला बनाया गया है, जो राजनीति से प्रेरित है। अदालत अब छह अक्टूबर को सुनवाई करेगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.