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आजम खां और आले हसन पर लूट के दो और मुकदमे

मुहल्ला घोसियान सराय गेट पर मकान तोड़ने और भैंसे चोरी का भी आरोप

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 10:45 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 10:45 PM (IST)
आजम खां और आले हसन पर लूट के दो और मुकदमे
आजम खां और आले हसन पर लूट के दो और मुकदमे

रामपुर : सपा सांसद आजम खां और पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां के खिलाफ मकान तोड़ने, मारपीट और लूटपाट करने की धाराओं में फिर दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा छह भैंस भी खोलकर ले जाने का आरोप है। शहर कोतवाली में दर्ज इन मुकदमों में सांसद के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू, इस्लाम ठेकेदार, वीरेंद्र गोयल और एसओजी के सिपाही धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है। इन आरोपों में अब तक इन सभी के खिलाफ 11 मुकदमे हो चुके हैं। अब हुए दो मुकदमे मुहल्ला घोसियान सराय गेट के नासिर पुत्र नबी बख्श और साजिद पुत्र साबिर की तहरीर पर हुए हैं। दोनों का कहना है कि वे मुहल्ले में वक्फ की जमीन पर मकान बनाकर रहते थे। भैंसें पालकर अपना परिवार पाल रहे थे। उनके पास वक्फ का आवंटन और किराये की रसीदें भी थीं। आरोप है कि 15 अक्टूबर 2016 को तड़के चार बजे सांसद के इशारे पर बाकी आरोपित उनके घर में घुस आए। उनके साथ 30-40 लोग और भी थे। वे सभी घर का सामान बाहर फेंकने लगे। बच्चों और महिलाओं से बदसुलूकी कर उन्हें खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। गालियां और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आरोपित कह रहे थे कि उन्हें मंत्री आजम खां ने भेजा है। यह जगह उनकी है और उन्हें यह जगह खाली चाहिए। तुरंत भाग जाओ, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया। नासिर ने अपने मुकदमे में आठ हजार रुपये, दो तौले सोने के जेवर और चार भैंस खोलकर ले जाने का भी आरोप लगाया है। इसी तरह साजिद ने 20 हजार रुपये, दो तौले जेवर और दो भैंस खोलकर ले जाने का आरोप लगाया है। शहर कोतवाल अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों की शिकायत पर मुकदमे दर्ज कर लिए हैं।

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