आजम खां और अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत पर कल होगी सुनवाई Rampur News
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सैनी ने बताया कि सांसद के अधिवक्ताओं द्वारा समय की मांग की गई थी। कोर्ट जमानत अर्जी पर 15 फरवरी को सुनवाई करेगी।
रामपुर। दो पैन कार्ड बनवाने में आरोपित सांसद आजम खां और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत अर्जी पर बहस नहीं हो सकी। सांसद के अधिवक्ताओं ने बहस के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया, जिसे अदालत (एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट) ने स्वीकार कर लिया। अदालत अब 15 फरवरी को सुनवाई करेगी।
यह है पूरा मामला
भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में सांसद और उनके बेटे के खिलाफ दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कराया था। दोनों पैन कार्ड अब्दुल्ला के बने हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इसमें सांसद और उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।