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आजम खां की मानहानि का मुकदमा कोर्ट से खारिज

जागरण संवाददाता, रामपुर: पूर्व मंत्री आजम खां की मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Aug 2018 06:44 PM (IST)Updated: Mon, 20 Aug 2018 06:44 PM (IST)
आजम खां की मानहानि का मुकदमा कोर्ट से खारिज
आजम खां की मानहानि का मुकदमा कोर्ट से खारिज

जागरण संवाददाता, रामपुर: पूर्व मंत्री आजम खां की मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया। यह मुकदमा कांग्रेस नेता फैसल लाला के खिलाफ दायर किया गया था।

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अजीतपुर निवासी आसिफ खां ने 15 अप्रैल 2016 को सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट कराई थी कि फैसल लाला ने तत्कालीन केबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां की मानहानि की। आजम खां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो बनाया और फेसबुक पर डाला। इससे आजम खां की छवि खराब हुई और जनता में आक्रोश है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसके खिलाफ फैसल लाला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मजिस्ट्रेट इसे परिवाद के रूप में चलाएं। इस मामले की सुनवाई सीजेएम अरविंद कुमार गौतम ने की। फैसल लाला के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मानहानि जिसकी होती है, उसी को वाद दायर करना होता है। नाबालिग, बुर्कानशीं महिला या पागल व्यक्ति के मामले में कोई दूसरा वाद दायर कर सकता है। आजम खां मंत्री थे, इसलिए उनके मामले में सरकार से मंजूरी लेकर लोक अभियोजक वाद दायर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आसिफ खां एक साधरण व्यक्ति हैं, उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जो विधिक ²ष्टि से न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। इस मामले में फैसल लाला के खिलाफ संज्ञान लिए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने फैसले में यह भी कहा है कि लोक अभियोजक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।


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