एआरटीओ के खिलाफ दो मामलों में पड़ा जुर्माना
रामपुर, जासं : जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी न देने के दो मामलों में राज्य सूचना आयोग ने
रामपुर, जासं : जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी न देने के दो मामलों में राज्य सूचना आयोग ने एआरटीओ कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर जुर्माने की कार्रवाई की है।
आयोग ने यह कार्रवाई शहर के मुहल्ला ज्यारत खुर्मे वाली निवासी राष्ट्रीय संयुक्त युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष फैसल मुमताज की अपील पर की है। उन्होंने पूर्व में रहे एआरटीओ से सड़क सुरक्षा पर खर्च संबंधी दो अलग-अलग प्रार्थना पत्रों के जरिए जानकारी मांगी थी। जानकारी न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी गई। आयोग ने 30 दिन में सूचनाएं उपलब्ध कराने का समय दिया था। सूचनाएं न देने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बावजूद इसके सूचनाएं नहीं दी गईं। इस पर आयोग ने दोनों ही मामलों में 250-250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना तय कर दिया। जुर्माने की अधिकतम धनराशि 25 हजार रुपये तय की गई। अपीलकर्ता ने बताया कि एक मामले में जुर्माने की रकम 25 हजार हो चुकी है, जबकि दूसरे मामले में धनराशि करीब 16 हजार तक पहुंच गई है।