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आजम के रिसोर्ट में नलकूप लगाने पर पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत अफसरों पर होगी रिपोर्ट

बिजली चोरी के मामले में भी जिलाधिकारी ने दिए दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई के निर्देश सरकारी जगह पर कब्जे में भी पीपी एक्ट में होगी कार्रवाई

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Sep 2019 11:03 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 11:03 PM (IST)
आजम के रिसोर्ट में नलकूप लगाने पर पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत अफसरों पर होगी रिपोर्ट
आजम के रिसोर्ट में नलकूप लगाने पर पूर्व पालिकाध्यक्ष समेत अफसरों पर होगी रिपोर्ट

रामपुर : सपा सांसद आजम खां के रिसोर्ट में नलकूप लगाने के मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष और तत्कालीन ईओ की गर्दन फंस गई है। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रिसोर्ट में बिजली चोरी के मामले में भी डीएम ने अधिशासी अभियंता को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को कहा है। सपा सांसद के हमसफर रिसोर्ट में पिछले दिनों अधिकारियों ने छापा मारा था। तब यहां कई अनियमितताएं मिली थीं। 30 लाख की बिजली चोरी पकड़ी गई थी, जिस पर आजम खां की पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सरकारी नलकूप भी रिसोर्ट में लगा मिला था। इस नलकूप का कनेक्शन पसियापुरा के ग्रामीणों को दिया जाना था। इसके अलावा पानी की टंकी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई थी, जिसे पालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हैंडओवर कर लिया था। इसके साथ ही यहां पर सरकारी जमीन भी मिली थी, जिस पर वाद भी दायर किया गया है। प्रशासन ने इस मामले में अब शिकंजा कस दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने हमसफर रिसोर्ट द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने पर राजस्व संहिता की धारा 67 तथा पीपी (पीपल प्रिमिसियस) एक्ट के तहत कार्रवाई करने और दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसडीएम सदर एवं तहसीलदार सदर को निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि राजकीय नलकूप 101 वीजी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की सहमति इस प्रकार की गई कि नलकूप हमसफर रिसोर्ट में आ गया। हालांकि रिसोर्ट सांसद के परिजनों के नाम है परंतु खसरे में केवल सांसद की सींच दर्ज है, जबकि नलकूप खंड की आख्या के अनुसार 50 हेक्टेयर कमांड एरिया को सिचित की जाने की व्यवस्था इसी नलकूप से थी। योजनाबद्ध तरीके से लाभ लेने वाले तथा उस योजना में लाभ देने वाले दोषी कार्मिकों के विरुद्ध भी वैधानिक एवं विभागीय कार्रवाई हेतु अधिशासी अभियंता नलकूप खंड को निर्देशित किया गया है। आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं आजम

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रामपुर : आचार संहिता के मुकदमे में फंसे सांसद आजम खां बुधवार को कोर्ट में पेश हो सकते हैं। उनके खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की कोर्ट से इस संबंध में नोटिस जारी हुआ था। उनकी अदालत में सांसद के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है। यह मुकदमा लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार कोतवाली में दर्ज हुआ था। आरोप है कि चुनाव में प्रत्याशी रहते उन्होंने अनुमति से अधिक देर तक रोड शो किया था, जिस पर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा अब अदालत में विचाराधीन है। अदालत ने पुलिस के माध्यम से यह नोटिस भिजवाया था, जिसे पुलिस ने सांसद के आवास पर चस्पा कर दिया था। नोटिस में सांसद को 11 सितंबर को अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन और आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में जिले के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन सभी में पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब अदालतों में सुनवाई शुरू हो गई है।


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