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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 17 दुकानदारों पर 2.30 लाख रुपये जुर्माना

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी ने सेंपल फेल होने पर की कार्रवाई जागरण संवाददाता रामपुर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी ने 17 दुकानदारों पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि तीन हजार रुपये से

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 10:30 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 10:30 PM (IST)
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 17 दुकानदारों पर 2.30 लाख रुपये जुर्माना
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर 17 दुकानदारों पर 2.30 लाख रुपये जुर्माना

जागरण संवाददाता, रामपुर : मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने पर न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम भरत तिवारी ने 17 दुकानदारों पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना डाला है। जुर्माने की धनराशि तीन हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक है। इनमें दो दुकानदारों पर खुले मसाले बेचने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

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खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से समय-समय पर छापेमार कार्रवाई की जाती है। मिलावट के शक पर सेंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। वर्ष 2016 से लेकर मार्च 2019 के बीच की गई सेंपलिग की जांच रिपोर्ट के आधार पर 17 दुकानदारों के मामले अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में चल रहे थे, जिन पर फैसला कर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इनमें सफेद रसगुल्ला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, सरसों का तेल, नमकीन, मावा आदि के नमूने फेल होने पर न्याय निर्णायक अधिकारी ने जुर्माना डाला है। इन दुकानदारों पर हुई कार्रवाई

खाद्य विभाग की टीम ने दो नवंबर 2018 को नरपतनगर दूंदावाला गांव में मिठाई विक्रेता दूल्हा जान की दुकान से सफेद रसगुल्ला का नमूना भरा था। जांच में नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया।

बिलासपुर के डिबडिबा ग्रीन पार्क कालोनी स्थित कृष्णा जनरल स्टोर से नमकीन के पैकेट पर लेवलिग एंड पैकेजिग नियम का उल्लंघन पाए जाने पर 12 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

पटवाई के घोसीपुरा निवासी बुद्धू पुत्र पीरू से 15 फरवरी 2019 को दूध का नमूना लिया, जो जांच में अधोमानक पाए जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना डाला गया।

अजीतपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में ओम कचरी उद्योग पर चार दिसंबर 2018 को छापा मारा गया। यहां बेकरी में मिली मैदे की बोरियों पर पैकेजिग डेट अंकित न होने पर 159 बोरियां सीज की थीं। कचरी फैक्ट्री मालिक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

मिलक के जालफनगला गांव में मुकेश कुमार गुप्ता के किराना स्टोर से 12 सितंबर 2018 को अरहर की दाल का नमूना लिय गया। दाल को कीड़े खा गए थे। जांच में नमूना अधोमानक पाए जाने पर 12 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

सिलई बड़ा गांव के चौराहे पर स्थित संतोष किराना स्टोर से सात मार्च 2019 को सरसों के तेल का नमूना लिया गया, जो जांच में अधोमानक पाया गया। किराना स्टोर मालिक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

बिलासपुर रोड मिलक में गंगवार स्वीट्स हाउस से पांच नवंबर 2018 को पेड़ा का नमूना लिया गया। जांच में अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

मसवासी रोड स्थित नरपतनगर में सलामत किराना स्टोर से 18 सितंबर 2018 को अरहर की दाल का नमूना लिया गया। अधोमानक पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

टांडा के मैन मार्केट में राम किशोर एंड संस पर 31 अक्टूबर 2018 को पिसी लाल मिर्च का नमूना लिया गया। खुले मसाले बेचना प्रतिबंध है, जिस पर दुकान मालिक पर सात हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

पनवड़िया चौराहे पर भजन स्वीट्स हाउस पर 13 मार्च 2019 को छापा मारा गया। यहां से मावा का नमूना लिया, जो जांच में अधोमानक पाया गया। इस पर मिठाई विक्रेता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

सैदनगर के सरकड़ी गांव में भारत सिंह से 23 जनवरी 2019 को दूध का नमूना लिया गया। जांच में पानी मिला पाए जाने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

टांडा के दायमपुरा में मोहम्मद इकराम के बाबू किराना स्टोर से रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और खुली हल्दी पाउडर का नमूना लिया गया। दोनों नमूने फेल होने पर 24 हजार रुपये जुर्माना डाला गया है।

सैदनगर चौराहे पर धर्म सिंह किराना स्टोर पर नौ अक्टूबर 2018 को साबुतदाना का नमूना लिया गया, जो जांच में अधोमानक पाया गया। 20 हजार रुपये जुर्माना डाला गया।

शाहबाद के ढकिया में पंचायतघर के पास जीत एंड ब्रदर्स के यहां 21 अगस्त 2018 को चने की दाल का नमूना लिया गया। दाल को कीड़ों ने खा रखा था। नमूना जांच में फेल होने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया।

शहजादनगर में बब्लू की मढ़ैया गांव के नमकीन विक्रेता राजपाल के यहां 15 मार्च 2019 को छापा मारा था। नमकीन के पैकेट पर पूरी जानकारी नहीं अंकित थी। इसे जांच में मिथ्याछाप पाए जाने पर 20 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

शाहबाद में 11 मार्च 2019 को फहीम पुत्र सलीम की मिठाई की दुकान से मावा का नमूना लिया गया। इसमें मिलावट पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।

शाहबाद के मुहल्ला मस्जिद काजी साहब में मुस्तकीम पुत्र छोटे के किराना स्टोर से 15 नवंबर 2018 को नमकीन का नमूना लिया गया। पैकेट पर पैकेजिग एंड लेवलिग के अनुसार पूर्ण घोषणाएं नहीं थीं। इस पर दुकानदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। नवरात्र पर चलेगा विशेष अभियान, दो टीमें बनाईं

रामपुर : मिलावटखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग नवरात्र पर्व पर विशेष अभियान चलाएगा। इस संबंध में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से आदेश जारी हुए हैं। इन आदेश पर जिला अभिहीत अधिकारी राजेश कुमार ने अमल शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि छापामारी के लिए दो टीमें गठित कर दी हैं। दोनों टीमों में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शुक्रवार से छापमार कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थ न बेचे। यदि ऐसा करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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