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    ट्रेनों में टिकट बुकिंग में नियमों में हुआ बदलाव, अब इन लोगों को मिलेगा लोअर बर्थ... सोने का समय भी तय

    Updated: Sat, 01 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को लोअर बर्थ की प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही, यात्रियों के सोने का समय भी तय कर दिया गया है, जो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करना है।

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    ट्रेन में अब इन लोगों को मिलेगा लोअर बर्थ।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। रेलवे ने रेलवन नामक एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप यात्रियों के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से आरक्षित के साथ-साथ अनारक्षित टिकट भी बुक की जा सकती है।

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    इसके अलावा, ऐप पर ट्रेन की लाइव स्थिति, प्लेटफॉर्म जानकारी और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि ‘लोअर बर्थ प्रेफरेंस’ चुनने के बावजूद उन्हें साइड अपर, मिडिल या अपर बर्थ दी जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे ने अब नई व्यवस्था लागू की है।

    रेलवे की कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली में वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं तथा गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ आवंटित करने की विशेष व्यवस्था की गई है। हालांकि, यह सुविधा सीट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

    इसके अलावा यात्रियों के पास अब एक विशेष विकल्प होगा ‘बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अवेलेबल’, यानी यदि लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं है तो टिकट बुक ही नहीं होगा। इससे यात्रियों को अपनी पसंद के अनुसार सीट मिलने में सुविधा होगी।

    यदि बुकिंग के समय लोअर बर्थ उपलब्ध नहीं रही और पात्र यात्री को अपर या मिडिल बर्थ मिली हो, तो अब टीटीई को अधिकार दिया गया है कि वह यात्रा के दौरान खाली पड़ी लोअर बर्थ को ऐसे यात्रियों को आवंटित कर सके। रेलवे ने रिजर्व्ड कोचों में सोने और बैठने के समय को लेकर भी नियम स्पष्ट किए हैं।

    रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का समय सोने के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान यात्री अपनी निर्धारित बर्थ पर सो सकते हैं। दिन में बर्थ पर बैठने की व्यवस्था रहेगी। आरएसी यात्रियों के लिए यह व्यवस्था है कि दिन में साइड लोअर बर्थ पर आरएसी यात्री और साइड अपर बर्थ पर बुक यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोअर बर्थ का अधिकार केवल लोअर बर्थ वाले यात्री को होगा।

    रेलवे ने आरक्षित टिकटों की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी) को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। अब यात्री यात्रा की तारीख से सिर्फ 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकेंगे। यह नियम 1 नवंबर 2024 से प्रभावी हो गया है। इस कदम का उद्देश्य टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और “सीट ब्लॉकिंग” जैसी प्रवृत्तियों को समाप्त करना है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे बुकिंग के समय अपनी प्राथमिकता सही दर्ज करें।

    मुख्य टिकट निरीक्षक आरएन यादव का कहना है कि नया नियम एक नवंबर से लागू किया गया है। जिन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और गर्भवती महिलाएं लोअर बर्थ प्राथमिकता चुनें, जबकि अन्य यात्री भी यदि केवल लोअर बर्थ पर यात्रा करना चाहते हैं, तो नया विशेष विकल्प चुन सकते हैं।