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दोषी भतीजे को तीन साल का सश्रम कारावास

रायबरेली आठ साल पहले जमीन बंटवारे को लेकर चाचा को फावड़ा मारकर घायल करने वाले भ

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Feb 2019 11:42 PM (IST)Updated: Wed, 27 Feb 2019 11:42 PM (IST)
दोषी भतीजे को तीन साल का सश्रम कारावास
दोषी भतीजे को तीन साल का सश्रम कारावास

रायबरेली : आठ साल पहले जमीन बंटवारे को लेकर चाचा को फावड़ा मारकर घायल करने वाले भतीजे को न्यायालय ने तीन साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। सजा के साथ दस हजार का अर्थदंड भी लगाया।

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मामला छह नवंबर 2011 का है। थाना जगतपुर के तिवारीपुर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर तीन सगे भाइयों मोतीलाल, समर बहादुर व सूरजपाल के मध्य जमीन का बंटवारा चल रहा था। इसी बीच पक्षकारों के मध्य कहासुनी होने लगी। बातचीत इतनी बढ़ी कि मारपीट में तबदील हो गयी। इसमें वीरेंद्र पुत्र मोतीलाल ने सूरजपाल के सिर पर फावड़ा मार दिया। जिससे सूरजपाल बेहोश होकर गिर पड़ा। मामला थाने पहुंचा। चार्जशीट नयायालय में पेश हुई। चोटिल व गवाहों के बयान दर्ज हुए। दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश जैगमउद्दीन ने वीरेंद्र को तीन साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। वहीं मोतीलाल व उनकी पत्नी श्यामादेवी पर पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड लगाया है।


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