Move to Jagran APP

तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास

रायबरेली आपसी रंजिश में हुई युवक की हत्या में पांच लोग दोषी मिले। इनमें तीन सगे भाइयों क

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 11:56 PM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 11:56 PM (IST)
तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास
तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास

रायबरेली : आपसी रंजिश में हुई युवक की हत्या में पांच लोग दोषी मिले। इनमें तीन सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ हर दोषी पर 8500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं फरार चल रहे दो अन्य दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।

loksabha election banner

मामला अमेठी जिले के थाना फुरसतगंज क्षेत्र के पोठई गांव का है। 20 अगस्त 2014 की सुबह वीरेंद्र बहादुर सिंह व उसका भाई जितेंद्र सिंह शौच के लिए गांव से बाहर खेत में गए थे। तभी लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी व कट्टे से जितेंद्र सिंह पर हमला कर दिया गया। जिससे जितेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने गांव के ही रन बहादुर सिंह, जंग बहादुर सिंह, सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गडारी, दिनेश बहादुर सिंह, छोटेलाल गुप्ता, जगदीश प्रसाद गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में गवाहों के बयान दर्ज किए गए। तमाम सुबूतों के आधार पर न्यायालय ने पांच लोगों को दोषी पाया। इनमें दोषी छोटेलाल गुप्ता व जगदीश प्रसाद गुप्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। न्यायालय में उपस्थित तीन सगे भाइयों रन बहादुर सिंह, जंग बहादुर सिंह, सुरेन्द्र बहादुर सिंह उर्फ गडारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया। दिनेश बहादुर सिंह के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश राम दयाल ने सुनाया। मामले में शासन की ओर से पैरवी अजय मौर्य ने की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.