रोहनिया बीईओ का रोका वेतन, शिक्षक निलंबित
- बीएसए ने लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई महिला अनुदेशक से रिकवरी के आदेश
रायबरेली : नियमों की अनदेखी कर महिला अनुदेशक को बाल देखभाल के लिए अवकाश स्वीकृत करना बीईओ रोहनिया को भारी पड़ गया। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने की कार्रवाई करते हुए अनुदेशक के मानदेय रिकवरी का आदेश दिया है। वहीं, दूसरे मामले में अनुपस्थित चल रहे सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है।
रोहनिया विकासखंड क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय धौरहरा में अनुदेशक पद पर तैनात वंदना मौर्या ने 25 अगस्त से 15 दिसंबर तक के लिए बाल्य देखभाल अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसे खंड शिक्षा अधिकारी राम ललित ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जांच के दौरान यह पूरी तरह नियम विरुद्ध मिला। बाल्य देखभाल अवकाश के लिए अनुदेशक को स्वीकृति नहीं दी जानी होती है। ऐसे में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोक दिया। वहीं, अनुदेशक के 113 दिन अवकाश पर हुए मानदेय भुगतान की रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। दूसरे मामले में खंड शिक्षा अधिकारी दीनशाह गौरा की निरीक्षण आख्या के आधार पर पूरे बखत प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक नितिन कुमार के लगातार अनुपस्थित मिलने पर निलंबित कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि सहायक अध्यापक के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी डलमऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।