Move to Jagran APP

रोहनिया बीईओ का रोका वेतन, शिक्षक निलंबित

- बीएसए ने लापरवाही बरतने पर की कार्रवाई महिला अनुदेशक से रिकवरी के आदेश

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 12:01 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 12:01 AM (IST)
रोहनिया बीईओ का रोका वेतन, शिक्षक निलंबित
रोहनिया बीईओ का रोका वेतन, शिक्षक निलंबित

रायबरेली : नियमों की अनदेखी कर महिला अनुदेशक को बाल देखभाल के लिए अवकाश स्वीकृत करना बीईओ रोहनिया को भारी पड़ गया। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने की कार्रवाई करते हुए अनुदेशक के मानदेय रिकवरी का आदेश दिया है। वहीं, दूसरे मामले में अनुपस्थित चल रहे सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया है।

loksabha election banner

रोहनिया विकासखंड क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय धौरहरा में अनुदेशक पद पर तैनात वंदना मौर्या ने 25 अगस्त से 15 दिसंबर तक के लिए बाल्य देखभाल अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। इसे खंड शिक्षा अधिकारी राम ललित ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जांच के दौरान यह पूरी तरह नियम विरुद्ध मिला। बाल्य देखभाल अवकाश के लिए अनुदेशक को स्वीकृति नहीं दी जानी होती है। ऐसे में बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोक दिया। वहीं, अनुदेशक के 113 दिन अवकाश पर हुए मानदेय भुगतान की रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। दूसरे मामले में खंड शिक्षा अधिकारी दीनशाह गौरा की निरीक्षण आख्या के आधार पर पूरे बखत प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापक नितिन कुमार के लगातार अनुपस्थित मिलने पर निलंबित कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि सहायक अध्यापक के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी डलमऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.