चाइनीज मांझा बेचा जो होगी दो साल की सजा
रायबरेली : नगर क्षेत्र में चाइनीज मांझा से लोगों के घायल होने के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। ि
रायबरेली : नगर क्षेत्र में चाइनीज मांझा से लोगों के घायल होने के बाद प्रशासन सख्त हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट ने इस मांझा का क्रय, विक्रय और उपयोग करने वालों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है। कानून तोड़ने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें एक से दो साल तक सजा का प्राविधान है।
मंगलवार को मकर संक्रांति के दिन चाइनीज मांझा पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ है। सोमवार को इसी मांझे की वजह से एक शिक्षिका व एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राह चलते लोगों की नजर इस मांझे पर नहीं पड़ पाती। जब तक वे संभलते हैं, तब तक ये धारदार मांझा उन्हें नुकसान पहुंचा देता है। यह मांझा बाजार में खुलेआम बिक रहा था। जब ये घटनाएं हुई तो प्रशासन ने इसे संज्ञान में लिया। अर्से बाद सिटी मजिस्ट्रेट के स्तर से इस गंभीर प्रकरण पर ऐसा आदेश जारी हुआ है।
सिटी मजिस्ट्रेट जयंचद्र पांडेय ने बताया कि सर्किल के सभी इंस्पेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें बाजार में निकलेंगी। जो भी नियम तोड़ेगा, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें।