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किसान नहीं, प्रधान और लेखपाल पर भी होगी कार्रवाई

तहसील सभागार में सोमवार को एसडीएम ने लेखपाल कानूनगो प्रधान और सचिवों के साथ बैठक की

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Nov 2020 12:11 AM (IST)Updated: Tue, 03 Nov 2020 12:11 AM (IST)
किसान नहीं, प्रधान और लेखपाल पर भी होगी कार्रवाई
किसान नहीं, प्रधान और लेखपाल पर भी होगी कार्रवाई

रायबरेली : तहसील सभागार में सोमवार को एसडीएम ने लेखपाल, कानूनगो, प्रधान और सचिवों के साथ बैठक की। पराली न जले, इस पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी केशवनाथ गुप्त ने कहा कि पराली, गन्ने की सूखी पत्ती व अन्य अपशिष्ट जलाने पर पूरी तरह से रोक है। उल्लंघन करने वाले किसानों से ढाई हजार से 15 हजार रुपये तक का अर्थदंड वसूलने का प्रावधान है। छह माह की जेल भी हो सकती है। इसके साथ ही ग्राम प्रधान, सचिव व लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।


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