हत्यारे को उम्रकैद, 12 हजार अर्थदंड
जासं, रायबरेली : हत्या का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुना
जासं, रायबरेली : हत्या का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामला थाना शिवरतनगंज के ग्राम बसंतपुर का है। 6 मई 2005 की रात गांव के सुरेश ¨सह का तिलक था। करीब दो बजे कैसेट लेने के बहाने 15 वर्षीय देवराज ¨सह उर्फ मतोले पुत्र सुखदेव ¨सह को बाहर ले जाकर हत्या कर दी गई। पांच दिन बाद शव तालाब के किनारे मिला। पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद घटना के दो माह बाद 27 जुलाई 2005 को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की विवेचना मे पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। न्यायालय मे विचारण हुआ। तमाम सबूतों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश राम दयाल की अदालत ने दोषी पाए जाने पर गांव के भुआल ¨सह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।