हत्यारे दामाद को आजीवन कारावास
रायबरेली पत्नी को विदा न करने पर ससुर को मौत के घाट उतारने वाले दामाद को न्यायालय ने
रायबरेली: पत्नी को विदा न करने पर ससुर को मौत के घाट उतारने वाले दामाद को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ ग्यारह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पूरे दुर्जन मजरे बेलहनी गांव का है। गंगाराम ने अपनी पुत्री रेनू का विवाह महेंद्र यादव पुत्र श्रीपाल निवासी पूरे गुर्दी मजरे कोरिहरा कोतवाी लालगंज के साथ किया था। पति व ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग रेनू ससुराल नहीं जाती थी। 14 मई 2015 की रात जब रेनू के बाबा रामनरेश घर से दूर ट्यूबवेल पर खेतों की रखवाली कर रहे थे, तभी महेंद्र ने अपने साथियों के साथ रामनरेश को चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था। उसे मरा हुआ समझकर भाग गए। हालत गंभीर होने के कारण ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने के पहले रामनरेश ने दम तोड़ दिया। दोषी पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश केके अस्थाना ने महेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पैरवी शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव ने की।