श्रम मंत्री समेत 21 मामलों में नियमित सुनवाई शुरू
मुकदमा वापसी की सुनवाई पांच नवंबर को
रायबरेली : जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन सभी 21 मामलों में सुनवाई शुरू हो गई है। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चल रहे 42 वर्ष पुराने मुकदमों में शासकीय अधिवक्ता द्वारा मुकदमा वापसी का आवेदन कोर्ट में दिया गया। पूर्व शासकीय अधिवक्ता ओपी यादव ने आपत्ति का समय चाहा। इस पर पांच नवंबर की तिथि नियत की गई।
आरोप है कि 30 जून 1987 को दल बल के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य व उनके साथी राजाराम भारती, राम सिंह आदि ने मुराई का बाग में पुलिस बल पर हमला किया था, इसमें फायर ब्रिगेड का वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। कई पुलिस कर्मी जख्मी हुए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन फायर ब्रिगेड के हेड मोहर्रिर राम सूरत उपाध्याय ने थाना डलमऊ में दर्ज कराई थी। इस मामले मे राजाराम भारती व राम सिंह दिवंगत हो चुके हैं। मुकदमा वापसी के लिए शासन की ओर से पूर्व में आवेदन प्रस्तुत हुआ था, जो निरस्त हो चुका था। शासकीय अधिवक्ता ने शासन के आदेशों का हवाला देते हुए पुन: मुकदमा वापसी का आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। पूर्व शासकीय अधिवक्ता एवं सेंट्रल बार के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव ने आपत्ति के लिए समय चाहा। सुनवाई पांच नवम्बर को होगी। इसी के साथ अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार बर्नवाल की अदालत में सांसद विधायकों के खिलाफ विचाराधीन सभी 21 मामलों की नियमित सुनवाई शुरू हो गई है।