विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे बोर्ड का अनुकंपा के आधार पर नियुक्त रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, इस तिथि तक आवेदन करने वालों को पुरानी पेंशन मिलेगी

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sun, 28 Jun 2026 05:02 PM (IST)

रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। 31 दिसंबर 2003 तक ...और पढ़ें

रेलवे दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन करने वाले रेलकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगा।

रेलवे दिसंबर 2003 तक अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन करने वाले रेलकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देगा।

HighLights

  1. 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले आवेदन जमा करने वाले होंगे लाभान्वित

  2. उत्तर मध्य रेलवे समेत देश भर में अनुकंपा नियुक्ति के लाभार्थियों को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे बोर्ड ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब मृतक रेल कर्मचारी के आश्रित ने अनुकंपा नौकरी के लिए अपना पहला आवेदन जब जमा किया था, उसी तारीख को भर्ती की मुख्य तिथि यानी क्रूशियल डेट माना जाएगा।

नियुक्ति भले ही बाद में हुई हो, मिलेगा लाभ

जिनका आवेदन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जमा हुआ है और उनकी वास्तविक नियुक्ति भले ही एक जनवरी 2004 के बाद हुई हो, तब भी उन्हें पुरानी पेंशन मिलेगी। अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में पहले कोई सीधा विज्ञापन या अधिसूचना जारी नहीं होती थी, जिसके कारण इन कर्मचारियों की कट-आफ तारीख प्रशासनिक तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाती थी।

नए आदेश के तहत आवेदन तिथि मानक

अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यह तय ही नहीं हो पा रहा था कि उनकी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू हुई इसकी गणना कैसे कि जाए। अब नए आदेश के तहत जब कभी भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा हुआ, वही तिथि ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तिथि होगी।

रेलवे बोर्ड उप निदेशक ने जारी किया आदेश

रेलवे बोर्ड के उप निदेशक वित्त रमेश चंद्र पांडेय ने 24 जून को यह नया आदेश जारी किया है और उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन, उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और मुख्य वित्तीय सलाहकारों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के निर्देश दिया है।

अभी तक किसे मिलता था पुरानी पेंशन का लाभ 

अभी तक पुरानी पेंशन का लाभ उन लोगों को ही मिलता है जिनकी भर्ती प्रक्रिया एक जनवरी दो हजार चार से पहले शुरू हो गई थी अथवा नियुक्ति मिल गई थी। अब उन सभी लंबित मामलों का निपटारा तेजी से हो सकेगा जहां तकनीकी तारीखों के फेर में आश्रितों की पुरानी पेंशन रुकी हुई थी।

रेलवे यूनियन पदाधिकारियों ने आदेश का किया स्वागत

रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री आरडी यादव व इंप्लाइज संघ के महामंत्री आरपी सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे रेलकर्मियों के परिवारों के हक में एक ऐतिहासिक और न्यायसंगत कदम बताया। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इन सभी कर्मचारियों को रेलवे सेवा पेंशन नियम 2026 के तहत कवर किया जाएगा।

यह भी पढ़ें- ट्रेनों में अब मिलेगी हवाई जहाज जैसी लग्जरी टॉयलेट सुविधा, नहीं उठेगी दुर्गंध; उत्तर मध्य रेलवे का बड़ा कदम

यह भी पढ़ें- पहली गलती में सुधार का मौका, दोहराने पर आठ और तीसरी बार 20 गुना जुर्माना; विधिक माप विज्ञान विभाग के नियमों में बड़ा बदलाव