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माफिया व पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा का 43 लाख रुपये का मकान कुर्क, प्रयागराज में 600 वर्ग फीट भूमि पर बना आलीशान घर

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 23 May 2026 07:27 PM (GMT+05:30)

माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा के 43 लाख रुपये के मकान को प्रयागराज के दाउद नगर में गैंगेस्टर ...और पढ़ें

प्रयागराज के नैनी के दाउद नगर स्थित माफिया दिलीप मिश्रा के मकान को कुर्क करने की कार्रवाई करती पुलिस। जागरण

प्रयागराज के नैनी के दाउद नगर स्थित माफिया दिलीप मिश्रा के मकान को कुर्क करने की कार्रवाई करती पुलिस। जागरण

HighLights

  1. नैनी क्षेत्र के दाउद नगर में स्थित पूर्व ब्लाक प्रमुख का है घर

  2. कुर्की की कार्रवाई से पूर्व मुहल्ले में डुगडुगी भी पिटवाई गई 

संसू, नैनी (प्रयागराज)। पुलिस कमिश्नर कोर्ट से जब्तीकरण का आदेश जारी होने के बाद शनिवार को गैंगेस्टर एक्ट के तहत माफिया व पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की दाउद नगर स्थित मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की गई, जिसकी कीमत लगभग 43 लाख बताई जाती है। औद्योगिक थाना क्षेत्र के लवायन कला गांव निवासी दिलीप मिश्रा पुत्र राम गोपाल मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2020 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।

कुर्की से पहले डुगडुगी पिटवाई गई 

शनिवार शाम एसडीएम करछना तपन मिश्रा और एसीपी करछना सुनील कुमार सिंह की मौजूदगी में दाउद नगर मुहल्ले में पहले डुगडुगी पिटवाई गई, इसके बाद छह सौ वर्ग फिट जमीन पर बने मकान के दोनों दरवाजे को सील करने की कार्रवाई की गई।

पुलिस कमिश्नर की कोर्ट से जारी आदेश पर कुर्की

मीरजापुर मार्ग से सौ फर्लांग की दूरी पर स्थित इस मकान को चार साल पहले ही चिन्हित किया गया था, लेकिन बीते दिवस पुलिस कमिश्नर की कोर्ट से जारी आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। कहा गया कि अगर बिना नक्शा के बनवाया गया है तो इसके ढहाने की कार्रवाई की जाएगी।

कॉलेज, मकान, अचल संपत्ति हो चुकी है कुर्क

गैगस्टर एक्ट के मुकदमे की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर ब्रिज किशोर गौतम ने इस मकान को सील करने की कार्रवाई की। चार साल पहले पूर्व ब्लाक प्रमुख के कालेज, मकान व खेत समेत करीब 13 अचल संपत्ति को कुर्क किया गया था। मसिका मोड़ पर स्थित तीन मंजिला आलीशान मकान को जमीदोज कर दिया गया था।

वैध प्रपत्र न दिखाने पर मकान ढहाया जाएगा 

इस संबंध में एसीपी करछना का कहना है कि निर्धारित समय के अंदर आपत्ति दर्ज करने या इसके वैध प्रपत्र नहीं दिखाए गए तो मकान को ढहा दिया जाएगा।