विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 27, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

अवैध खड़ंजा मार्ग बनवाने को लेकर हाईकोर्ट हुई सख्त, DM-SDM व ग्राम प्रधान को किया तलब

Published: Tue, 27 Aug 2024 11:00 AM (IST)

सराय ममरेज थाना क्षेत्र के मीठूपुर गांव में ग्राम प्रधान पर जबरन मिट्टी डलवाकर खड़ंजा मार्ग बनाने का आरोप लगा ...और पढ़ें

अवैध खड़ंजा मार्ग बनवाने को लेकर हाईकोर्ट हुई सख्त
अवैध खड़ंजा मार्ग बनवाने को लेकर हाईकोर्ट हुई सख्त

संवाद सूत्र ,हंडिया। सराय ममरेज थाना क्षेत्र के मीठूपुर गांव की है जहां उक्त ग्राम प्रधान उदय चंद यादव पर गांव के राम मनोहर ने आरोप लगाया है कि उसकी भूमिधरी भूमि में राजस्व व पुलिस अधिकारियों से मिली भगत से जबरन 08/06/2022 को मिट्टी डलवा कर खड़ंजा मार्ग बनाते हुए भुक्तभोगी को पुलिस गिरफ्तार करके उनका मोबाइल बंद करा दिए। जिससे राम मनोहर किसी अधिकारी के पास सूचना न दे सकें तत्पश्चात प्रधान के कार्य से आहत होकर उच्च न्यायालय में 21262/2022 वाद दाखिल किया।

जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 01-08-2022 को आदेश जारी कर जिलाधिकारी प्रयागराज इस प्रकरण में विधिक जांच कर कार्रवाई करके आंख्या प्रस्तुत करें। परंतु जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा 2 साल में भी कोई जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।

इस दौरान ग्राम प्रधान के द्वारा राम मनोहर व उनके घर के लोगों को बार-बार परेशान करते रहे उनकी आबादी की जमीन को लेखपाल के ऊपर दबाव देखकर गलत रिपोर्ट लगवा कर आवादी पर भी पक्का निर्माण करवा दिया।

जबकि उसी जमीन का जिला न्यायालय में वाद संख्या 3466/22 विचाराधीन है इसी तरह राम मनोहर व अन्य के द्वारा पुरानी आवासीय आबादी की बैनामा सन 2008 में करवाया था। जिसमें कच्चा खपरैलदार कमरा महुआ का पेड़ नीम का पेड़ बांस का कोठ की रजिस्ट्री करवाया था और उसी में एक सरकारी हैंड पंप भी लगा हुआ है फिर भी दबंगो द्वारा जबरन कब्जा कराये जाने का आरोप लगाया कि और हैंडपंप बिगड़ जाने पर राम मनोहर उसको बनवा रहे थे तो उक्त लोगो द्वारा रोका गया राम मनोहर उपजिलाधिकारी हंडिया को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर वीडियो के द्वारा सेक्रेटरी को मौके पर जांच करने के लिए भेजा लेकिन सेक्रेटरी विवादित जमीन का हवाला देते हुए बनवाने से इंकार कर दिये।

जब अपनी फरियाद लेकर थाने गया तो विपक्षियों के दबाव से राम मनोहर को ही थाने पर बैठा शांति भंग में चालान कर दिया। उसी दौरान ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाए गए अवैध खड़ंजा को सी सी रोड बनवा दिये इन्ही सब प्रताड़नाओं को देखकर राम मनोहर ने माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाकर अवमानना का वाद संख्या 5173/2024 दाखिल किया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 1 के माननीय न्यायाधीश सलिल कुमार राय ने सरकारी वकील के प्रार्थना पर 3 तारीखो पर मौका दिया गया जवाब दाखिल करने के लिए परंतु जिलाधिकारी प्रयागराज के द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज उपजिलाधिकारी हंडिया तहसीलदार हंडिया ग्राम प्रधान मीठूपुर को तलब किया गया है।