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    Atiq Ashraf Case: अतीक-अशरफ हत्याकांड में चार दिसंबर को होगी सुनवाई, वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश हुए तीनों आरोपित

    By Jagran NewsEdited By: Prabhapunj Mishra
    Updated: Sat, 18 Nov 2023 03:16 PM (IST)

    प्रयागराज के चर्च‍ित अतीक अहमद और अशरफ में प्रतापगढ़ जिला कारागार से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए तीनों आरोपितों की पेशी हुई है। ज‍िसके बाद न्यायालय ने अगली तिथि चार दिसंबर नियत कर सुनवाई स्थगित कर दी। उमेश पाल शूटआउट के बाद जेल से कस्टडी रिमांड पर लाए गए अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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    Atiq Ashraf Case: अतीक-अशरफ हत्याकांड में चार दिसंबर को होगी सुनवाई

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जिला न्यायालय में सुनवाई एक बार फिर टल गई। शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिला कारागार में बंद तीनों आरोपितों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जिला जज संतोष राय की अदालपत में पेश किया गया।

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    एक आरोपित के अधिवक्ता (न्याय मित्र) की तरफ से प्रार्थनापत्र दिया गया कि आरोप स्तर पर बहस करने के लिए कुछ कागजात दाखिल करने को समय चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने अगली तिथि चार दिसंबर नियत कर सुनवाई स्थगित कर दी। उमेश पाल शूटआउट के बाद जेल से कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद और अशरफ की 15 अप्रैल की रात काल्विन अस्पताल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    पुलिस ने मौके से बांदा जनपद के लवलेश तिवारी, हमीरपुर के सनी सिंह और कासगंज जिले के अरुण मौर्या को गिरफ्तार किया था। इन तीनों को सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन प्रतापगढ़ जिला कारागार में रखा गया है। हत्याकांड की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय एसआइटी ने विवेचना के बाद 13 जुलाई को शूटरों लवलेश, सनी और अरुण के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।

    तब से कई तिथि पर सुनवाई टल चुकी है। पिछली नियत तिथि पर आरोपित सनी की पैरवी करने के लिए अदालत ने रत्नेश कुमार शुक्ल को न्याय मित्र नियुक्त किया था। शुक्रवार को अधिवक्ता रत्नेश की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया कि आरोप स्तर पर बहस करने के लिए उनको कुछ कागजात दाखिल करना है। इस अनुरोध की वजह से अदालत ने विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि नियत कर दी।

    दो अन्य आरोपित अरुण मौर्या और लवलेश के अधिवक्ता गौरव सिंह नियुक्त हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि हत्यारोपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468, आर्म्स एक्ट तथा 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। तीनों शूटरों पर इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोप तय होना है।

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