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शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग मामले में सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद HC से राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Mon, 03 Aug 2026 12:28 PM (IST)

समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग मामले में बड़ी राहत मिली है। ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सांसद अफजाल अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।

HighLights

  1. गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी

  2. शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग और पत्रावली गायब होने का मामला

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अफजल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। शस्त्र लाइसेंस दुरुपयोग और पत्रावली गायब होने के मामले में दर्ज मुकदमे में अफजाल अंसारी ने राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

अफजाल पर गाजीपुर के कोतवाली में दर्ज है मुकदमा  

याचिका में मुकदमे को रद करने और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एआईआर 22 जुलाई 2026 को दर्ज कराई गई है।

प्रकरण की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी 

याचिका में राज्य सरकार, प्रमुख सचिव गृह, एसपी गाज़ीपुर, एसएचओ कोतवाली गाजीपुर और प्रमोद कुमार सिंह इंचार्ज इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन कोतवाली गाजीपुर को पक्षकार बनाया गया है।‌ याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने यह जानकारी दी। प्रकरण में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

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