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वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया, अममानना याचिका पर सुनवाई

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 24 Apr 2026 08:52 PM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश एक सेवानिवृत्त ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि वित्त नियंत्रक 27 मई को पेश हों

  2. याची मैनपुरी में पुलिस उपनिरीक्षक पद से सेवा निवृत्त हुआ

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ शिवपूजन सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 27 मई को पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दाताराम की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची के लिए अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने बहस की।

याची मैनपुरी में पुलिस उपनिरीक्षक पद से सेवा निवृत्त हुआ। इसके बाद यह कहते हुए उसके सेवानिवृत्ति परिलाभों से 60,7435 रुपये की कटौती कर दी गई कि गलती से अधिक वेतन का भुगतान किया गया था।

हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए काटी गई राशि एक माह में छह प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो वित्त नियंत्रक पुलिस मुख्यालय लखनऊ व विनोद कुमार एस पी मैनपुरी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी की।

कार्यालय रिपोर्ट में बताया गया कि नोटिस विपक्षी को प्राप्त कराया जा चुका है। इसके बाद भी कोई विपक्षी की तरफ से नहीं आया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और सीजेएम लखनऊ के मार्फत वित्त नियंत्रक को जमानती वारंट जारी किया है।