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सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट सख्त, खाली सीटें व कटऑफ स्पष्ट करने का निर्देश

Published: Tue, 17 Mar 2026 09:15 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में खाली सीटों और कटऑफ को लेकर दाखिल याचिका पर बेसिक ...और पढ़ें

इलाहाबाद हाई कोर्ट। जागरण

 इलाहाबाद हाई कोर्ट। जागरण

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने 29 हजार सहायक शिक्षक भर्ती पर निर्देश दिया।

  2. खाली सीटों और कटऑफ पर दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करें।

  3. याचियों के अंक जारी कटऑफ से अधिक होने का दावा।

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में खाली सीटों और कटआफ को लेकर दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद व याची को दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने रामचंद्र विश्वकर्मा व चार अन्य की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता संजय यादव ने बताया कि 29 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को खाली बची सीटों पर याचियों को शामिल करने का आदेश दिया था। याचीगण का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कटआफ के बारे में स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय प्रदेश के जिस जिले का न्यूनतम कटआफ था, उससे अधिक अंक पाने वाले याचियों को ही नियुक्ति दी जाए।

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इस आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने जिले के न्यूनतम कटआफ से लगभग 10 अंक करके हाल ही में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की है। अधिवक्ता ने बताया कि जो कटआफ बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया है उससे अधिक अंक याचियों के हैं। उनका कहना है कि याचियों के अंक कटआफ से अधिक हैं तो रिक्त सीटों पर उनका अधिकार बनता है।