आइसीटी से बच्चों के हित में किया जा सकता है कार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड डायट में रविवार को राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया।
संसू, प्रतापगढ़ : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अतरसंड डायट में रविवार को राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें डायट के उपशिक्षा निदेशक मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि कोरोना काल में आइसीटी (इन्फार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलाजी) एक महत्वपूर्ण साधन है इसके माध्यम से बच्चों के हित में महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। मुख्य संरक्षक के रूप में निदेशक बेसिक शिक्षा डॉ.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इसका शुभारंभ किया। मुख्यअतिथि के रूप में डीएम डॉ. रूपेश कुमार रहे। डॉक्टर सतीश यादव ने कहा कि कोरोना काल ने ऐसा अवसर प्रदान किया है कि जिसमें बच्चे लैपटॉप चलाना सीख गए। जहां समस्या है वहीं समाधान है। आईसीटी सपोर्टिंग सिस्टम है, जिसका सदुपयोग करना चाहिए। अमरेंद्र बहरा ने बताया आइसीटी सीखने के दौरान तीनों इंद्रियां काम करती हैं। सर्वेश मिश्र ने आइसीटी के द्वारा गूगल फार्म की मदद से बच्चों को क्विज बनाने के बारे में विस्तार से बताया। वेबिनार में डॉ.रामचंद्र कोठारी डीन ऑफ गुजरात विर्श्व विद्यालय, बीएसए अशोक कुमार सिंह, अजय कुमार राय, ममता त्रिपाठी, संजय कुशवाहा, जितेंद्र कुमार, गर्विता ओझा, करुणेश शुक्ला, अनूप कुमार यादव, दिनेश कुमार पांडेय, राकेश कनौजिया, अजय प्रकाश दुबे, आशुतोष निर्मल, कटरागुलाब सिंह के मो. फरहीम, मीनाक्षी पांडेय आदि रहे। भठ्ठा संचालक प्रस्तुत करें चालान
संसू, प्रतापगढ़ : देय राजस्व न जमा करने वाले ईट भट्ठा संचालकों पर कार्रवाई होगी। डीएम डा. रूपेश कुमार ने भठ्ठा संचालकों को पत्र के जरिए कहा कि अगर वह देय राजस्व जमा किए हैं तो उसका चालान की प्रति प्रस्तुत करें। न जमा करने पर संचालक के विरुद्ध कार्रवाई होगी। खतौनी के पुनरीक्षण का काम शुरू
संसू, प्रतापगढ़ :जिले के राजस्व गांवों की खतौनी फसली के पुनरीक्षण व खतौनी के दर्ज खातेदार व सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने के लिए डीएम डा. रूपेश कुमार ने समय सारणी जारी की है। डीएम ने कहा कि खतौनी में दर्ज खातेदारों व सह खातेदारों के खातावार एवं गाटे का नंबरवार अंश को प्रारंभिक रूप से राजस्व निरीक्षक द्वारा आकार पत्र तैयार किया जाएगा। खातेदारों व सह खातेदारों को आरसी प्रपत्र-आठ में नोटिस जारी कर लेखपाल के माध्यम से तामील कराया जाएगा। अंश निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति एवं शुद्धीकरण के लिए आकार पत्र में विवरण अंकित करते हुए आवश्यक अभिलेख संबंधित लेखपाल, कानूनगो आदि को प्राप्त कराया जाना है। राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, जांच एवं पक्षों के मध्य सुलह समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करना है।