आचार संहिता उल्लंघन में दो वाहनों को किया गया सीज
प्रतापगढ़ जांच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर एसपी ने एआइएमआइएम प्रत्याशी क
प्रतापगढ़ : जांच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर एसपी ने एआइएमआइएम प्रत्याशी की दो गाड़ियों को सीज कर दिया। इसके साथ ही सपा नेता को रोककर उनके शस्त्र लाइसेंस की जांच की।
एसपी अभिषेक सिंह ने एएसपी पश्चिमी दिनेश द्विवेदी और आइटीबीपी के जवानों के साथ शुक्रवार देर शाम वाहनों, ढाबों की चेकिग का अभियान शुरू किया। मोहनगंज बाजार, भुपियामऊ, शहर के साथ ही चिलबिला तक चेकिग की। भंगवा चुंगी चौराहे पर एआइएमआइएम प्रत्याशी की दो कार को रोका। कार पर प्रत्याशी का पोस्टर चस्पा था, झंडा लगा था। परमीशन न दिखाने पर एसपी ने दोनों वाहनों को सीज कर दिया। इसके बाद बाबागंज, चौक होते हुए सदर बाजार पहुंचे। वहां पेट्रोल पंप मालिक व सपा नेता शांतनु सिंह की गाड़ी को रोका। शांतनु के पास रिवाल्वर पाने पर एसपी ने लाइसेंस दिखाने को कहा तो उन्होंने घर से लाइसेंस मंगाने की बात कही। इसके बाद एसपी ने कहा कि कोतवाली में लाइसेंस दिखाकर रिवाल्वर ले जाएं। एसपी ने शांतनु सिंह से कहा कि वह पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन्हें शस्त्र रखने की जरूरत है। इसलिए स्क्रीनिग कमेटी से आवेदन करके शस्त्र रखने की छूट ले सकते हैं। इसके बाद एसपी ने एक सफारी से झंडा और विधानसभा सचिवालय के पास को उतरवाया। उप चुनाव के नोडल अधिकारी एएसपी पश्चिमी दिनेश द्विवेदी ने कहा है कि पेट्रोल पंप मालिक समेत जो लोगों रोज पैसे का बैंक से लेन-देन करते है या जिन्हें सुरक्षा को लेकर खतरा है, वे स्क्रीनिग कमेटी से आवेदन करके चुनाव के दौरान लाइसेंसी शस्त्र रखने की छूट ले सकते हैं।
मतदान केंद्र से दो सौ मीटर दूर ही प्रत्याशी अपना बना सकेंगे बूथ : प्रेक्षक श्रीकांत शास्त्री एवं जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने विधानसभा उप निर्वाचन के अंतर्गत सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव आदर्श आचार संहिता के अनुपालन केलिए प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सामान्य प्रेक्षक ने कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित कोई भी शिकायत या समस्या हो तो वह उनके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 7235955368 पर कह सकते हैं। पूर्वाह्न नौ बजे से 10 बजे के बीच व सायंकाल 6 बजे से सायंकाल 7 बजे के बीच निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग में उनसे मिलकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने प्रत्याशी एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा उप निर्वाचन में एजेंट की नियुक्ति प्रत्याशी या उनके द्वारा नियुक्त इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर से ही की जाएगी। मतदान के समय 200 मीटर परिधि के बाहर ही प्रत्याशी अपना बूथ बना सकेंगे। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाएगा।