प्रतापगढ़ में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को आयोग ने किया तलब
सूचना अधिकार अधिनियम को हल्के में लेने वालों पर सूचना आयोग का शिकंजा कस रहा है।
जासं, प्रतापगढ़ : सूचना अधिकार अधिनियम को हल्के में लेने वालों पर सूचना आयोग का शिकंजा कस रहा है। उनको कार्रवाई की जद में लाया जा रहा है। एक मामले में आयोग ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को आरटीआइ को गंभीरता से न लेने पर चेतावनी दी है। साथ ही उनको आयोग में तलब किया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुखपाल नगर के नाम से कटरा इंद्रकुंवर गांव के रवींद्र सिंह ने आवेदन किया था। इसमें मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल व आइजीआरएस पर महीनों पहले की गई शिकायत का अपडेट देने की मांग की थी। चिकित्सा अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इस पर आयोग ने सीएमओ से शिकायत की। सीएमओ के निर्देश के बाद भी आवेदक को सूचना नहीं दी गई। इस पर रवींद्र ने राज्य सूचना आयोग लखनऊ में अपील की। इस पर आयोग ने जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सुखपाल नगर को नौ जनवरी को तलब किया है। कहा है कि वह लखनऊ आकर बताएं कि मांगी गई सूचना क्यों नहीं दी। साथ ही आवेदक को वादी को सूचना भी उपलब्ध कराएं। सीएमओ डा. एके श्रीवास्तव ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। इस मामले में विभागीय पत्र के जरिए लापरवाही की स्थानीय स्तर पर भी जांच कराई जाएगी।