गरीब बच्चों को लेकर निजी विद्यालय उदासीन, डीएम ने ली क्लास
जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निश्शुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में निश्शुल्क प्रवेश के संबंध में अधिकारियों एवं निजी विद्यालय के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों के साथ बैठक की।
जासं, प्रतापगढ़ : जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में निश्शुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी विद्यालयों में निश्शुल्क प्रवेश के संबंध में अधिकारियों एवं निजी विद्यालय के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि आरटी अधिनियम के धारा-12ग के अन्तर्गत दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित निजी विद्यालय में कक्षा-1 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में संबंधित कक्षा की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराया जाना है। अभी तक जनपद में मान्यता प्राप्त 142 निजी विद्यालयों में बहुत कम विद्यालयों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। गतवर्ष नगर क्षेत्र में मात्र 76 बच्चों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 350 बच्चों का दाखिला उक्त श्रेणी में कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा में समान अवसर दिलाने के लिये आरटी अधिनियम-2009 में उक्त प्राविधान किया गया है, जिससे गरीब एवं दुर्बल वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चे गरीबी के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने सभी प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से अपेक्षा करते हुए कहा कि एक सप्ताह में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा लें ताकि दो मार्च से अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए संबंधित विद्यालय का चयन कर रजिस्ट्रेशन करा सकें। जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों द्वारा उक्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है, उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत कर उनके मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।