अब खुलेंगे ब्यूटी पार्लर और गाड़ियों के शोरूम
लॉकडाउन में फिजिकल डिस्टेंसिग का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने का रोस्टर जारी किया है।
संवाद सूत्र, प्रतापगढ़ : लॉकडाउन में फिजिकल डिस्टेंसिग का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने का रोस्टर जारी किया है। अब ब्यूटी पार्लर, दोपहिया और चार पहिया वाहनों के शोरूम खोलने की भी अनुमति दे दी गई है।
अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी कोविड-19 शत्रोहन वैश्य ने बताया कि ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, मछली, अंडा, मीट, फल, सब्जी एवं दूध, दही, किराना स्टोर/दोना पत्तल/होम प्रोविजन, मिट्टी के बर्तन व खिलौने, चूनी, चोकर, भूसा, आटो मोबाइल वर्कशाप, बुक स्टेशनरी/मोहर की दुकान, सीमेंट, सरिया एंड बिल्डिग मैटेरियल, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक, उर्वरक व बीज भंडार प्रतिदिन दिन में 10 बजे से शाम 6:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। मिठाई, बेकरी की दुकान, आइक्रीम, नमकीन, दालमोट की दुकान प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खोली जाएंगी।
इसके अलावा अन्य दुकानों को खोलने के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किया गया है। वस्त्रालय, साड़ी, पर्दा, फर्निशिग, ज्वैलरी शॉप, टेलरिग, गिफ्ट, स्पोर्टस शॉप, फोटोग्राफ, फोटोस्टेट, फोटोग्राफिक लैब, आटोमोबाइल (बाइक, कार) शोरूम, चश्मा हाउस, बर्तन, क्राकरी, प्लास्टिक वेयर स्टोर, गैस चूल्हा की दुकानें सोमवार, बुधवार एवं गुरुवार को दिन में 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खोली जाएंगी। रेडीमेड गारमेंट, कास्मेटिक/श्रृंगार प्रसाधन, जूता-चप्पल, साइकिल की दुकान, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक/होम अप्लायंस/इन्वर्टर, बैट्री, अटैची, स्कूल
बैग, बेल्ट, लोहे की दुकान और मोबाइल की दुकान रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को दिन में 10:00 बजे से शाम 6:00 तक खोली जाएंगी।
उन्होंने बताया है कि दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि हर हाल में फिजिकल डिस्टेसिग को सुनिश्चित किया जाएगा। मास्क न पहनने वालों को कोई भी सामान दुकानदार नहीं देंगे। अगर लॉकडाउन का उल्लंघन मिला तो संबंधित दुकानदार और व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।