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पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद

अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाने पर पति अजय पटेल निवासी देवीगढ़ थाना लालगंज को उम्र कैद की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही साक्ष्य न मिलने पर विमला देवी चंद्रमोहन राजू पटेल को बरी कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 11:23 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 11:23 PM (IST)
पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद
पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद

संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाने पर पति अजय पटेल निवासी देवीगढ़ थाना लालगंज को उम्र कैद की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही साक्ष्य न मिलने पर विमला देवी, चंद्रमोहन, राजू पटेल को बरी कर दिया।

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वाद छोटेलाल पटेल निवासी ककरिहा (डिहवा) नवाबगंज के अनुसार उसने बेटी सन्नोदेवी की शादी अप्रैल 2015 में अजय पटेल के साथ की थी। शादी के बाद से ससुराल के लोग टीवी, फ्रिज, कूलर की मांग करने लगे। इसे न देने पर उसकी बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 19 नवंबर 2015 की रात पति अजय ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या कर दी और घर से भाग गए। पुलिस ने अजय, विमला, चंद्रमोहन, राजू के खिलाफ चार्जशीट भेजी। मुकदमे में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अजय को सजा सुनाई। इस मुकदमे में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरविद कुमार सिंह ने की।

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आत्महत्या को प्रेरित करने में तीन मुल्जिमों को सजा

संसू, प्रतापगढ़ : अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में राजीव कुमार मिश्र, राधेश्याम व शकुंतला देवी निवासी जमलामऊ थाना बाघराय को पांच-पांच साल के कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वादी अरविद उपाध्याय निवासी पूरेलाल साहब कुंडा के अनुसार उसने बहन सीमा देवी की शादी वर्ष 2004 में राजीव कुमार के साथ की थी। शादी के बाद से पति राजीव, जेठ संजय, जेठानी मीना, सास शकुंतला देवी, ससुर राधेश्याम प्रताड़ित करने लगे। ससुराल के लोग 50 हजार रुपये, बाइक की मांग कर रहे थे। उसकी बहन को घर में रहने नहीं दे रहे थे। 25 जनवरी 2014 को ससुराल वालों ने उसकी बहन को मारा-पीटा और शरीर पर रासायनिक पदार्थ डालकर उसे मार डाला। घटना की जानकारी होने पर वह जब बहन के घर पहुंचा तो उसकी जली लाश पड़ी थी। इस मुकदमे में राज्य की ओर से पैरवी राकेश प्रताप सिंह व रवींद्र बहादुर सिंह ने की।


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