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हत्या में दोषी करार, चार लोगों को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगा

जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में किसान की हत्या के मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 10 Feb 2020 11:04 PM (IST)Updated: Tue, 11 Feb 2020 06:02 AM (IST)
हत्या में दोषी करार, चार लोगों को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगा
हत्या में दोषी करार, चार लोगों को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगा

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़ : जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में किसान की हत्या के मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। साथ ही कोर्ट द्वारा जुर्माना भी किया गया है।

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गांव के किसान बलदेव प्रसाद मिश्र अपने बेटों नरेंद्र कुमार व जीतेंद्र कुमार के साथ 12 नवंबर 2015 को गांव में बृजलाल की दुकान के पास खड़े थे। गांव में पंचायत चुनाव का प्रचार हो रहा था। इसी बीच राकेश सिंह, जगदीश सिंह, विनय सिंह व भानु सिंह बाइक से आ गए। इनको प्रचार करने से रोका। दोनों के घर के एक-एक सदस्य चुनाव लड़ रहे थे। प्रचार से रोकने पर कहासुनी हुई। इसके बाद चारों लोगों ने मिलकर बलदेव व बेटों को राड व हाकी से पीट दिया। बलदेव के सिर पर राड के प्रहार करने से हालत बिगड़ गई। सीएचसी कुंडा में उनको मृत घोषित कर दिया गया। दोनों बेटों ने कई दिन इलाज कराया।

इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार ने चारों अभियुक्तों राकेश सिंह, जगदीश सिंह, विनय सिंह व भानु सिंह को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 75 हजार रुपये का अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया। इस मुकदमे में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी मनोज कुमार सिंह ने की। इसी मामले के क्रास केस में इसी कोर्ट ने धमेंद्र मिश्रा, जीतेंद्र मिश्रा उर्फ नागराज व रज्ज्न उर्फ निशापति मिश्रा को जानलेवा हमले के आरोप में 10 साल की सजा, 25 हजार प्रत्येक को जुर्माना देने का आदेश किया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी रामकृष्ण मिश्र ने की।


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