पुआल जलाने में महिला किसान पर मुकदमा दर्ज
खेत में पुआल (पराली) जलाना अपराध है ऐसे में लोगों द्वारा धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुआल जलाने पर महेशगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर गांव की महिला किसान के खिलाफ क्षेत्रीय लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। गत वर्ष पुआल जलाने पर 27 किसानों पर मुकदमा हुआ था।
संसू, कुंडा : खेत में पुआल (पराली) जलाना अपराध है, ऐसे में लोगों द्वारा धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुआल जलाने पर महेशगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर गांव की महिला किसान के खिलाफ क्षेत्रीय लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया है। गत वर्ष पुआल जलाने पर 27 किसानों पर मुकदमा हुआ था।
महेशगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर निवासी विमला देवी पत्नी बांके बिहारी ने धान काटने के बाद अपने खेत के 0.600 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बचे धान के अवशेष को बीते 19 अक्टूबर को जला दिया था, जो अपराध है। इसके कारण क्षेत्र का वातावरण प्रदूषित हुआ। उनकी यह भूमि लोचनगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। मामला संज्ञान में आने के बाद हल्का लेखपाल मो. अयूब खां व कानूनगो राज कुमार सरोज ने इसकी जांच की तो मामला सही पाया। इन दोनों की तहरीर पर पुलिस ने विमला देवी पत्नी बांके बिहारी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 278 व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा आठ के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है। पुआल जलाने के कारण मुकदमे दर्ज कराएं जाने को लेकर क्षेत्र के किसानों में खलबली मच गई। उपकृषि निदेशक डॉ. रघुराज सिंह ने बताया कि पुआल जलाने पर महिला किसान के खिलाफ राजस्व टीम ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। उस पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष पराली जलाने पर जिले के 27 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।