पल्टन बाजार का 500 मीटर का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित
जिला प्रशासन की तरफ से शहर के पल्टन बाजार के 500 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
जासं, प्रतापगढ़ : जिला प्रशासन की तरफ से शहर के पल्टन बाजार के 500 मीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
नगर पालिका क्षेत्र के पल्टन बाजार निवासिनी आसिमा बेगम पत्नी रफीक के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के ²ष्टिगत कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव के लिए चार जून को इस क्षेत्र में 250 मीटर परिधि को अस्थाई रूप से सील किया गया था। इसी हॉट स्पाट क्षेत्र में पल्टन बाजार में एक बच्ची जामरा (उम्र 02 वर्ष) के कोरोना पाजिटिव पाये जाने के बाद एक से ज्यादा केस हो गया। ऐसे में जिलाधिकारी डा. रूपेश कुमार ने पल्टन बाजार के 500 मीटर के दायरे वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया। इसके साथ लगे 250 मीटर दायरे के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।
रामपुरखागल, रेड़ीगारापुर, शकरदहा एवं बसहा प्रतिबंध से मुक्त
जासं प्रतापगढ़ : जिलाधिकारी के निर्देश पर हॉट-स्पॉट एरिया ग्राम रामपुर खागल पृथ्वीगंज थाना पट्टी, ग्राम रेड़ीगारापुर आसपुर देवसरा थाना पट्टी, ग्राम शकरदहा, सरैया थाना बाघराय तथा ग्राम बसहा, जामताली थाना रानीगंज को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में सोशल डिस्टेसिग बनाये रखते हुए शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन करते हुए निर्धारित समय तक दुकानें तथा सामान्य गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।