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मतदान दिवस पर अलग से मिलेंगे वाहन परमिट

लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को मतदान दिवस पर पूरे लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के लिए सिर्फ एक वाहन का परमिट जारी किया जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव एजेंट भी एक वाहन के लिए परमिट प्राप्त करने को आवेदन कर सकते हैं। मतदान दिवस वाहन के लिए वाहन परमिट प्राप्त करने के लिए सिगल विडो पर रविवार को आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 20 Apr 2019 10:40 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 10:40 PM (IST)
मतदान दिवस पर अलग से मिलेंगे वाहन परमिट
मतदान दिवस पर अलग से मिलेंगे वाहन परमिट

पीलीभीत : लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को मतदान दिवस पर पूरे लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के लिए सिर्फ एक वाहन का परमिट जारी किया जाएगा। प्रत्याशियों के चुनाव एजेंट भी एक वाहन के लिए परमिट प्राप्त करने को आवेदन कर सकते हैं। मतदान दिवस वाहन के लिए वाहन परमिट प्राप्त करने के लिए सिगल विडो पर रविवार को आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम के आदेशानुसार मतदान के दिन वाहनों के चलाए जाने की अनुमति सिगल विडो से मिलेगी। एक वाहन संपूर्ण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के प्रयोग के लिए, एक वाहन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उसके निर्वाचन अभिकर्ता के प्रयोग के लिए परमिट जारी किया जाएगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उम्मीदवार के कार्यकर्ता या दलीय कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिये एक वाहन अनुमन्य है। वह वाहन जिस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पंजीकृत होंगे, केवल उसी क्षेत्र में चलाए जा सकेंगे। इस प्रकार 7 वाहन अनुमन्य हैं। प्रत्येक चार पहिया वाहन में ड्राइवर समेत अधिकतम पांच व्यक्ति बैठ सकते हैं। आवेदन के लिए वाहन पंजीकरण संख्या, ड्राइवर का नाम, प्रत्याशी का नाम, निर्वाचन अभिकर्ता का नाम, बैठने वाले व्यक्तियों के नाम व पता अंकित कर जमा कर सकते हैं। परमिट वाहन के विड स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य है।

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