दहेज हत्या में दो लोगों को दस वर्ष की सजा
दहेज की मांग पूरी न होने के कारण विवाहिता की हत्या करने के मामले में जनपद सत्र न्यायाधीश ने दो लोगों को दस साल की सजा सुनाई।
पीलीभीत: दहेज की मांग पूरी न होने के कारण विवाहिता की हत्या करने के मामले में जनपद सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार ¨सह ने देवर व सास को दोषी पाते हुए पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड समेत दस-दस वर्ष की सजा से दंडित किया।
वादिनी शीला देवी ने 26 अक्टूबर 2015 को थाना हजारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह थाना पलिया के ग्राम गजरौरा की रहने वाली है। पुत्री ज्योति का विवाह जून 2015 में थाना हजारा के ग्राम शांतीनगर दो के रामायन के साथ हुआ था। रामायन वर्तमान में चेन्नई में कार्य करता है। गैर मौजूदगी में शादी में कम दहेज मिलने के कारण सास कैलाशो देवी, देवर मंगू उर्फ अजय कुमार दहेज और लाने के लिए पीटते थे तथा दहेज न मिलने के कारण जान से मारने की धमकी देते थे। 25 अक्टूबर 2015 को सायंकाल 7 बजे ज्योति ने फोन पर बताया कि सास व देवर मारपीट कर रहे हैं तथा मिट्टी का तेल से जलाने जा रहे हैं। इतने में फोन काट दिया। ज्योति को कैलाशो देवी व मंगू उर्फ अजय कुमार ने जानबूझकर एकराय होकर मिट्टी तेल डालकर ¨जदा जला दिया। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान डीजीसी क्रिमनल अमित पाठक ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना बताया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सास कैलाशो देवी व देवर मंगू उर्फ अजय कुमार को दोषी पाते हुए दंडित किया।