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प्रभारी निरीक्षक स्तर के अफसर ही डाल सकेंगे जुर्माना

कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वाहनों की चेकिग के समय अब सिर्फ प्रभारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही जुर्माना डाल सकेंगे। इसके साथ ही कई अन्य हिदायतें जारी की गई हैं। यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) पीवी रामा शास्त्री की ओर से इस बाबत सभी पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा गया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 May 2020 11:02 PM (IST)Updated: Mon, 25 May 2020 11:02 PM (IST)
प्रभारी निरीक्षक स्तर के अफसर  ही डाल सकेंगे जुर्माना
प्रभारी निरीक्षक स्तर के अफसर ही डाल सकेंगे जुर्माना

जेएनएन, पीलीभीत : कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान वाहनों की चेकिग के समय अब सिर्फ प्रभारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी ही जुर्माना डाल सकेंगे। इसके साथ ही कई अन्य हिदायतें जारी की गई हैं। यूपी के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) पीवी रामा शास्त्री की ओर से इस बाबत सभी पुलिस कप्तानों को पत्र भेजा गया है।

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पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव से राज्य संकटग्रस्त है। रोकथाम के लिए पुलिस के भी कुछ दायित्व हैं। महामारी अधिनियम 1897 के नियमों के उल्लंघन किए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। खासकर वाहनों की चेकिग के दौरान जुर्माना लगाने के दायित्व में कुछ बदलाव किया गया है। अब प्रभारी निरीक्षक स्तर का अधिकारी तथा प्रभारी निरीक्षक नहीं होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी ही जुर्माना लगाएंगे। लिहाजा अब चालान करने की शक्ति उपनिरीक्षक श्रेणी से नीचे पुलिस कर्मचारियों को प्रदत्त नहीं की जाए। जुर्माना लगाने की शक्ति चालानकर्ता अधिकारी से एक रैंक ऊपर अर्थात प्रभारी निरीक्षक की होगी। सामान्यत: थाने का प्रभारी निरीक्षक इस शक्ति का प्रयोग करेगा। जिन थानों में प्रभारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी मौजूद नहीं हैं, वहां समनकर्ता अधिकारी संबंधित क्षेत्राधिकारी होंगे। साथ ही चालान प्रक्रिया की फोटोग्राफी मोबाइल या अन्य उपकरणों से की जाए। आरोपित व्यक्ति का पहचानपत्र भी प्राप्त किया जाए। दोपहिया वाहनों पर दो व्यक्ति उसी स्थिति में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहना हो। साथ ही मास्क और ग्लब्स पहनना भी जरूरी होगा। इस बात का ध्यान चालान करते समय अवश्य रखा जाना चाहिए। किसी भी दशा में जनता से दु‌र्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति से जबरन जुर्माना वसूल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों के बाबत जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को लिखित तौर पर सूचित कर दिया गया है। साथ ही वाहन चालान संबंधी नया प्रारूप भी उपलब्ध करा दिया गया है। - अभिषेक दीक्षित, एसपी


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