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सीएमओ आफिस के बाबू पर मुकदमा

सुविधा शुल्क न देने पर सीएमओ ऑफिस के बाबू ने बिल भुगतान में कटौती कर दी। आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Oct 2018 10:34 PM (IST)Updated: Fri, 19 Oct 2018 10:34 PM (IST)
सीएमओ आफिस के बाबू पर मुकदमा
सीएमओ आफिस के बाबू पर मुकदमा

पीलीभीत: सुविधा शुल्क न देने पर सीएमओ ऑफिस के बाबू ने बिल भुगतान में कटौती कर दी। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो रिटायर्ड एचसीपी ने कोतवाली में सीमएओ ऑफिस के बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

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थाना माधोटांडा क्षेत्र के गुलाबटांडा पोस्ट के ग्राम नरायनपुर निवासी रिटायर्ड एचसीपी गजेन्द्र बहादुर ¨सह के मुताबिक पत्नी अंगूरी देवी का इलाज शहर के आंख के एक निजी नर्सिंग होम में चला था। यहां के डॉक्टर ने 16 जनवरी को 30 हजार रुपये का बिल बनाकर दिया। यह बिल पास होने के लिए पुलिस कार्यालय में 14 मार्च 2018 को दिया गया। पुलिस कार्यालय से 16 मार्च को बिल सत्यापन के लिए सीएमओ कार्यालय भेजा गया। कार्यालय में क्लर्क प्रदीप कुमार माथुर ने बिल पास कराने के लिए पांच हजार रुपये सुविधा शुल्क की मांग की। एचसीपी ने सुविधा शुल्क देने से इन्कार कर दिया तो उसका बिल 31 हजार पांच सौ चौवन रुपये के स्थान पर 14 हजार 954 का बना दिया। शिकायत करने पर सीमएओ ऑफिस के क्लर्क ने कोई संतुष्ट जबाव नहीं दिया। रिटायर्ड एचसीपी का आरोप है कि सुविधा शुल्क के चक्कर में बाबू ने उसके बिल को कम रुपयों में पास किया। रिटायर्ड एचसीपी ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने गजेन्द्र बहादुर ¨सह की तहरीर पर प्रदीप कुमार माथुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 167 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर कोतवाली किरन पाल ¨सह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।


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