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पीलीभीत: 6.11 करोड़ के टैक्स बकाये में 700 वाहन स्वामियों पर बड़ा एक्शन, आरसी जारी; तहसीलों से होगी वसूली

Published: Thu, 17 Sep 2026 08:40 PM (IST)

पीलीभीत में 700 वाहन स्वामियों पर 6.11 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया होने के कारण परिवहन विभाग ने रिकवरी सर्टिफिकेट ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कई बार नोटिस के बावजूद नहीं जमा की रकम, राजस्व का हो रहा नुकसान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में टैक्स न जमा करने वाले 700 वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए हैं। इन वाहन स्वामियों पर कुल 6.11 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है, जिसे लंबे समय से जमा नहीं किया गया। अब संबंधित तहसीलों के माध्यम से वसूली की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

एआरटीओ सुशील मिश्रा ने बताया कि बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर विशेष वसूली अभियान शुरू किया गया है।

उन वाहनों को चिह्नित किया गया है, जो पांच साल से अधिक समय से कर नहीं दे रहे हैं। पहले चरण में इन्हीं पुराने बकायेदारों पर कार्रवाई की गई है। जिले में दो लाख 90 हजार 414 दोपहिया, 21 हजार 986 कार और 20 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं।

वहीं एक लाख 92 हजार 892 लोग ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं। नियमानुसार बसों का टैक्स हर माह जमा करना होता है, जबकि ट्रक, कैब, आटो, टेंपो, लोडर समेत अन्य व्यावसायिक वाहनों का टैक्स हर चार माह में जमा करना अनिवार्य है।

इसके बावजूद बड़ी संख्या में संचालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे विभाग को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। बकायेदारों को राहत देने के लिए कुछ माह पूर्व वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई थी।

इस योजना में बकाया टैक्स और ब्याज पर छूट दी गई थी, ताकि वाहन स्वामी आसानी से कर जमा कर सकें। इसके बावजूद अधिकांश वाहन स्वामियों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया और बकाया जमा नहीं किया।

इसके बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए आरसी जारी करने की कार्रवाई शुरू की है। एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि टैक्स जमा करना वाहन स्वामियों की कानूनी जिम्मेदारी है।

समय पर टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके। उन्होंने वाहन स्वामियों से अपील की है कि आरसी और कुर्की जैसी कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द बकाया टैक्स जमा करें। विभाग का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और अन्य बकायेदारों को भी चिह्नित किया जा रहा है।

 

बकायेदारों को राहत देने के लिए कुछ माह पूर्व वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की गई थी। टैक्स और ब्याज पर छूट दी गई थी। इसके बावजूद अधिकांश ने बकाया जमा नहीं किया। टैक्स जमा करना कानूनी जिम्मेदारी है। सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

- सुशील मिश्रा, एआरटीओ


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