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हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास

विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपित पति को अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने दोषी पाते हुए सोलह हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 10:42 PM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 10:42 PM (IST)
हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास
हत्या के आरोपित पति को आजीवन कारावास

पीलीभीत : विवाहिता की हत्या करने वाले आरोपित पति को अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत वर्मा ने दोषी पाते हुए सोलह हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।

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थाना जहानाबाद में वादी सत्यपाल ने 12 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री सरिता देवी की शादी 24 जनवरी 2015 को थाना जहानाबाद के ग्राम गहलुईया के उन्नति उर्फ अनुपम के साथ हुई थी। शादी के बाद सरिता देवी का पति व उन्नति के ताऊ राकेश चारपहिया वाहन व नकदी की मांग कर सरिता देवी को परेशान करने लगे। 11 मार्च 2015 को रात्रि साढ़े आठ बजे उन्नति उर्फ अनुपम व राकेश सिंह उर्फ शिव सिंह ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण सरिता देवी की मारपीट कर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नामिका अधिवक्ता कुश कुमार वर्मा ने न्यायालय में कई गवाह पेश किए वहीं आरोपियों ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी पति उन्नति उर्फ अनुपम को दोषी पाते हुए सोलह हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। आरोपी राकेश सिंह उर्फ शिव सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।


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