बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
बालिका से दुष्कर्म कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पीलीभीत: बालिका से दुष्कर्म कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ल ने आरोपी को दोषी पाते हुए नब्बे हजार रुपये अर्थदंड समेत आजीवन कारावास से दंडित किया।
थाना जहानाबाद क्षेत्र की रहने वाली महिला ने रिपोर्ट 8 दिसंबर 2016 को दर्ज कराई थी जिसमें कहा था उसकी 13 वर्षीय पुत्री शाम सात बजे शौच को गई थी। लौटते समय भगवन्तापुर बझेड़ा के नरेश ने गांव के प्राइमरी स्कूल के पास उसे पकड़ लिया और स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर वह पति के साथ पहुंच गई तभी नरेश भाग गया। पुत्री ने सारी घटना बताई। पुत्री ने शर्मिंदगी के कारण आग लगा ली। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म होना पाया गया। पुलिस ने वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता अश्वनी कुमार ¨सह ने पैरवी कर न्यायालय में कई गवाह पेश किए वहीं आरोपी ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दंडित किया।