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ऋण पर अनुदान के साथ ब्याज में छूट

स्वरोजगार अपनाने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। इस ऋण पर अनारक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 35 फीसद अनुदान दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 May 2020 11:48 PM (IST)Updated: Sat, 30 May 2020 06:08 AM (IST)
ऋण पर अनुदान के साथ ब्याज में छूट
ऋण पर अनुदान के साथ ब्याज में छूट

जेएनएन, पीलीभीत : स्वरोजगार अपनाने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। इस ऋण पर अनारक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 35 फीसद अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से अनुदान राशि घटाने के बाद शेष बचे बैंक ऋण पर तीन साल तक कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। इस अवधि में अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज का भुगतान ग्रामोद्योग विभाग की ओर से किया जाएगा।

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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके गंगवार के अनुसार इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए ऋण हासिल करने को अॅानलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 25 मई तक निर्धारित थी,लेकिन अब इसे बढ़ाकर पांच जून तक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग के चयनित लाभार्थी को बैंक से स्वीकृत ऋण पर 25 फीसद अनुदान दिया जाएगा। आरक्षित वर्ग, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, पूर्व सैनिक को 35 फीसद अनुदान मिलेगा। साथ ही विभाग की ओर से वर्तमान में संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से उद्यमी का अंशदान व शासन के अनुदान को घटाने के बाद शेष बचे बैंक ऋण पर तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत तक का ब्याज विभाग की ओर से वहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करनी पड़ेगी।


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