जंगल मार्ग में कामर्शियल वाहन हो जाएंगे प्रतिबंधित
टाइगर रिजर्व के जंगल के अंदर गुजरने वाले दो मार्गों पर कामर्शियल वाहनों को प्रतिबंधित किए जाने की योजना है।
पीलीभीत : टाइगर रिजर्व के जंगल के अंदर गुजरने वाले दो मार्गों पर कामर्शियल वाहनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जिलाधिकारी को पत्र भेज दिया है। अगर जिला प्रशासन से मंजूरी मिल जाती है, जो जंगल के अंदर कामर्शियल वाहन नहीं गुजर पाएंगे।
पीलीभीत से माधोटांडा की दूरी 30 किलोमीटर की है, जिसमें से नौ किलोमीटर का सघन जंगल पड़ता है। इस जंगल में वन्यजीव रोड को क्रास करते हैं। तेज गति से गुजरने वाले वाहनों की चपेट में आकर कई वन्यजीव मौत के आगोश में समा चुके हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से जंगल के अंदर 30 किलोमीटर की गति निर्धारित की गई है, लेकिन कहीं अधिक गति से सभी प्रकार के वाहन गुजरते हैं। अब पीलीभीत-माधोटांडा और माधोटांडा-खटीमा मार्ग पर कामर्शियल वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लाने की तैयारी की जा रही है। उप निदेशक आदर्श कुमार ने बताया कि एक पत्र जिलाधिकारी को भेजा गया है। बड़े वाहनों से वन्यजीवों को काफी खतरा रहता है।
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पीलीभीत-माधोटांडा मार्ग पर जंगल के दोनों ओर होर्डिंग बोर्ड लगवाए जाएंगे, जिससे लोगों को जानकारी हो सकेगी। जंगल से गुजरते समय सीट बेल्ट और हेलमेट की अनिवार्यता रखी गई है। इसके साथ ही वाहन की स्पीड सिर्फ 30 किमी रहेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले ही जंगल के मार्गों को दुरुस्त कर दिया जाएगा।
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अधिशासी अधिकारी को लिखा पत्र
मछली के अवैध शिकार को लेकर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर आदर्श कुमार ने स्टाफ को कड़ी चेतावनी दे दी है। अगर किसी भी रेंज में मछली के शिकार की सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डिप्टी डायरेक्टर ने कुछ विवादित जगह चिन्हित करते हुए खुद उस पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। शारदा सागर डाम से लेकर जंगल के छोटे तालाबों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि शारदा सागर डाम में मछली का ठेका हो चुका है। आने वाले समय में ठेका न कराने के लिए शारदा सागर खंड के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजा गया है।